राजीव गांधी की प्रतिमा पर कालिख पोतने वाले अकाली नेता गुरदीप गोशा को नहीं मिली जमानत
स्व. राजीव गांधी की प्रतिमा पर कालिख पोतने वाले के मामले में जेल में बंद यूथ अकाली नेता गुरदीप गोशा ओर मीतपाल दुगरी की जमानत याचिका की अर्जी पर सुनवाई टल गई है।
By Sat PaulEdited By: Updated: Sat, 29 Dec 2018 03:31 PM (IST)
जेएनएन, लुधियाना। लुधियाना में स्व. राजीव गांधी की प्रतिमा पर कालिख पोतने वाले के मामले में जेल में बंद यूथ अकाली नेता गुरदीप गोशा और मीतपाल दुगरी की जमानत याचिका की अर्जी पर सुनवाई टल गई है, अब इस पर दोबारा से सुनवाई एक जनवरी को होगी। फिलहाल इन दोनों को कोर्ट से अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है।
बता दें कि अकाली नेता गुरदीप गोशा और उसके साथी मीतपाल दुगरी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर कालिख पोत दी थी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से गोशा की गिरफ्तारी की मांग उठाई थी। पुलिस ने इन दोनों को राजीव गांधी के प्रतिमा पर कालिख पोतने के आरोप में गिरफ्तार किया था।राजीव गांधी की प्रतिमा पर कालिख पोतने के बाद गुरदीप गोशा का कहना था कि 1984 में हुए कत्लेआम के कारण उनकी ओर से यह कदम उठाया गया है। गुरदीप गाेशा और मीतपाल दुगरी के खिलाफ थाना सलेमटाबरी में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। सर्दी की छुट्टियां चलते होने के कारण ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में गुरदीप गोशा के वकील की ओर से अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी। जिस पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी है। जज ने इसे 1 जनवरी तक के लिए टाल दिया है।
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