बुरका पहन पुलिस को चकमा दे गईं राखी सावंत, भरा बेल बांड
महर्षि वाल्मीकि पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राखी सावंत बुरका पहनकर अदालत में पहुंची और बेल बांड भरा।
By Kamlesh BhattEdited By: Updated: Fri, 07 Jul 2017 05:21 PM (IST)
जेएनएन, लुधियाना। वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर बालीवुड अभिनेत्री राखी सावंत को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस लुधियाना से मुंबई तक चक्कर काटती रही, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आईं। वहीं वीरवार को राखी बुरका पहन गुपचुप तरीके से लुधियाना की अदालत में पेश हुईं। मात्र दस मिनट अदालत में रुकने के बाद राखी वहां से रवाना हो गई। सावंत कब कोर्ट में आईं और चली गईं पुलिस को भनक तक नहीं लगी।
इस मामले में राखी सावंत को स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी। अदालत ने साथ ही राखी सावंत को कहा कि वे 7 जुलाई को पेशी के समय अदालत में उपस्थित रहें। बुरका पहने राखी सावंत करीब 3 बजे कोर्ट परिसर पहुंचीं। इसके बाद उन्होंने न्यायिक दंडाधिकारी विश्व गुप्ता की अदालत में जमानत याचिका लगाई। जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए उन्हें एक-एक लाख रुपये के दो जमानती बांड भरवाए।वारंट जारी होने के बाद राखी सावंत ने मुंबई हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर 3 हफ्ते के लिए ट्रांजिट जमानत हासिल की थी, जिसकी मियाद 2 मई को ही खत्म हो गई थी। मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस गडग़री ने राखी सावंत की 11 अप्रैल को लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर 3 हफ्ते के लिए ट्रांजिट जमानत देते हुए कहा था कि राखी को लुधियाना की अदालत में पेश होने तक महाराष्ट्र व पंजाब की पुलिस गिरफ्तार ना करें। यदि उसे पकड़े तो वह उसे 25000 रूपये के जमानती बांड पर छोड़ दे।
क्या है मामला?
लुधियाना के एक वकील नरेंद्र आद्या ने अदालत में राखी के विरुद्ध एक फौजदारी शिकायत दायर कर आरोप लगाया था की राखी सावंत ने एक टीवी चैनल में भगवान श्री वाल्मीकि के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची अदालत ने शिकायतकर्ता की शिकायत का संज्ञान लेते हुए राखी को अदालत में तलब कर लिया था। इस केस में राखी को सम्मन भेजे जाने के बावजूद जब वह अदालत में पेश नहीं हुई तो पहले उसके जमानती वारंट जारी किए गए लेकिन इस पर भी जब राखी अदालत में पेश नहीं हुई तो आखिरकार अदालत ने उसके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए आज की सुनवाई के दौरान अदालत में राखी को भेजे हुए गिरफ्तारी वारंट राखी को तामील ना होने के चलते वापस आ गए थे।
लुधियाना के एक वकील नरेंद्र आद्या ने अदालत में राखी के विरुद्ध एक फौजदारी शिकायत दायर कर आरोप लगाया था की राखी सावंत ने एक टीवी चैनल में भगवान श्री वाल्मीकि के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची अदालत ने शिकायतकर्ता की शिकायत का संज्ञान लेते हुए राखी को अदालत में तलब कर लिया था। इस केस में राखी को सम्मन भेजे जाने के बावजूद जब वह अदालत में पेश नहीं हुई तो पहले उसके जमानती वारंट जारी किए गए लेकिन इस पर भी जब राखी अदालत में पेश नहीं हुई तो आखिरकार अदालत ने उसके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए आज की सुनवाई के दौरान अदालत में राखी को भेजे हुए गिरफ्तारी वारंट राखी को तामील ना होने के चलते वापस आ गए थे।
स्थानीय वकील को भी नहीं बताया
लुधियाना में राखी सावंत का केस लड़ रहे वकील को भी नहीं बताया गया। उनके साथ भारतीय जन विकास दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जोगी व पानीपत के वकील अनिल सिंगला थे। इस केस में अदालत ने राखी सावंत केे विरुद्ध 7 जुलाई के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखे थे।यह भी पढ़ें: सोनू निगम को हाई कोर्ट से राहत, आपराधिक मामला दर्ज करने अपील खारिज
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।लुधियाना में राखी सावंत का केस लड़ रहे वकील को भी नहीं बताया गया। उनके साथ भारतीय जन विकास दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जोगी व पानीपत के वकील अनिल सिंगला थे। इस केस में अदालत ने राखी सावंत केे विरुद्ध 7 जुलाई के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखे थे।यह भी पढ़ें: सोनू निगम को हाई कोर्ट से राहत, आपराधिक मामला दर्ज करने अपील खारिज