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Punjab News: नाबालिगों के लिए वाहन चलाने पर रोक, पंजाब देशम पार्टी ने सरकार से की उम्र सीमा घटाने की मांग

पंजाब सरकार (Punjab Government Notification) ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और विद्यार्थियों के लिए दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस नियम के उल्लंघन पर 25000 रुपये का जुर्माना और तीन साल की कैद हो सकती है। पंजाब देशम पार्टी ने इस उम्र सीमा को घटाकर 16 साल करने की मांग की है।

By RAJ KUMAR RAJU Edited By: Himani Sharma Updated: Fri, 23 Aug 2024 04:38 PM (IST)
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18 से घटाकर 16 उम्र की रखी मांग
जागरण संवाददाता, मोगा। पंजाब सरकार ने एक नोटीफिकेशन जारी करके 20 अगस्त 2024 से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, विद्यार्थियों के दोपहिया व चारपहिया वाहन चलाने पर पाबंदी लगा दी है तथा अगर कोई 18 वर्ष से कम उम्र का नाबालिग वाहन चलाता पाया गया तो 25 हजार जुर्माना व तीन वर्ष की कैद, उस बच्चे के अभिभावकों व वाहन के मालिक को की जाएगी।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्र कम करने की रखी मांग

पंजाब देशम पार्टी ने पंजाब के लोगों का पक्ष रखते पंजाब सरकार से मांग की कि लोक हित तथा पंजाब के लोगों को पैदा होने वाली परेशानी से बचाने के लिए स्कूल जाते विद्यार्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्र 18 वर्ष से कम करके 16 वर्ष करने की मांग की।

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पंजाब देशम पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट विजय धीर व महासचिव प्रवीण कुमार शर्मा ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर दोपहिया व चार पहिया वाहन चलाने पर लगाई गई पाबंदी पंजाब के लोगों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी व परेशानी का कारण बनेही तथा इस 18 वर्ष वाले कानून से परेशान पंजाब के लोग पंजाब सरकार से नाराज हो जाएंगे।

मौके पर ये रहे मौजूद

शर्मा ने कहा कि अगर सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की उम्र 18 वर्ष से कम करके 16 वर्ष न की तो 18 वर्ष की शर्त वाला यह कानून पंजाब के लोगों के लिए सिरदर्दी व परेशानी का कारण बनेगा। इस मौके पर चीफ महासचिव एडवोकेट प्रदीप भारती, एडवोकेट वरिंदर गर्ग, एडवोकेट अमनप्रीत सिंह,एडवोकेट दिनेश गर्ग, एडवोकेट यज्ञदत्त गोयल, एडवोकेट सुनंदन व बूटा सिंह उपस्थित थे।

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