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Punjab News: 'जो राम को लाएं हैं, हम उनको लाएंगे...', मुक्‍तसर में जागरण में भजन गाने पर भाजपा नेता पर FIR दर्ज

मुक्‍तसर में जागरण में भजन गाने पर भाजपा नेता पर एफआइआर दर्ज हो गई है। मामले में कमेटी के कुछ अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। उक्त भजन को एक राष्ट्रीय पार्टी को विशेष लाभ पहुंचाने के नजरिए से देखा गया है। शिकायत में कहा गया है 30 मई को छह बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो गया था उसके बाद भी ये भजन गाया गया।

By Jagran News Edited By: Himani Sharma Updated: Sun, 02 Jun 2024 08:05 PM (IST)
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मुक्‍तसर में जागरण में भजन गाने पर भाजपा नेता पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर की नई अनाज मंडी में 30 मई की शाम को करवाए गए जागरण में भजन गाना महंगा पड़ गया। गायक कन्हैया मित्तल द्वारा गाए गए भजन 'जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे' गाने पर जिला चुनाव अधिकारी ने भाजपा नेता व आयोजकों पर एफआइआर दर्ज करवा दी है।

नियमों का उल्‍लंघन करने का केस दर्ज

चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद इस भजन का गायन होने पर एडीसी कम नोडल अधिकारी जिला मुक्तसर की शिकायत पर थाना सिटी में भाजपा नेता मंडल चढ़दी कला के प्रधान राज कुमार भटेजा मेलू व कार्यक्रम के आयोजक राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण उर्फ बिंटा के खिलाफ चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने का केस दर्ज किया गया है। मामले में कमेटी के कुछ अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। उक्त भजन को एक राष्ट्रीय पार्टी को विशेष लाभ पहुंचाने के नजरिए से देखा गया है।

चुनाव प्रचार खत्‍म होने के बाद भी दर्ज की गई शिकायत

शिकायत में कहा गया है 30 मई को छह बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो गया था। परंतु मीडिया की मोनिटरिंग के दौरान पाया गया कि राज भटेजा मेलू की फेसबुक पर देर शाम मु्क्तसर में आयोजित जागरण कार्यक्रम की एक वीडियो अपलोड की गई। जिसमें पांच मिनट का भजन गायक कन्हैया मित्तल द्वारा गया जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह भजन चुनाव लड़ रही एक राष्ट्रीय पार्टी को विशेष राजनीतिक लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है।

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इन धाराओं के तहत केस दर्ज

इसके अलावा छह बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद होने के चलते स्पीकर के जरिए या सार्वजनिक सभा करके प्रचार करना लोक प्रतिनिधिता एक्ट 1951 के अनुसार वर्जित है। इसलिए भाजपा नेता के वीडियो अपलोड करने व राजनीतिक लाभ पहुंचाने वाला भजन गायक द्वारा भजन गाने पर आयोजक भारत भूषण उर्फ बिंटा पुत्र ज्योत राम बांसल निवासी पुड्डा कालोनी कोटकपूरा रोड मुक्तसर व राज भठेला मेलू पुत्र अमरनाथ निवासी मलोट रोड मुक्तसर के खिलाफ लोकप्रतिनिधिता एक्ट 1951 व 188 आइपीसी के तहत केस दर्ज किया जाता है।

सनातन धर्म प्रेमियों ने की निंदा

गत दिनों नई अनाज मंडी में विश्व सनातन धर्म सभा द्वारा श्री श्याम प्रभू खाटू वाले के संकीर्तन में श्री राम नाम लेने के मामले में राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण बिंटा और राजकुमार पुत्र अमरनाथ सहित अन्य पर केस दर्ज करने का मामला गर्मा गया है। इस मामले में विभिन्न धार्मिक संगठन, समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी भारत भूषण बिंटा और राजकुमार भटेजा मेलू के पक्ष में आ गए हैं।

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श्री श्याम प्रचार मंडल के अध्यक्ष रमन गुप्ता, कच्चा आढ़तिया एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश कुमार बब्बा, सुनील गुंबर, अग्रवाल सभा के सचिव नरिंदर बांसल, श्री राम दशहरा कमेटी के अध्यक्ष एवं समाजसेवी अशोक चुघ, भारत विकास परिषद के उपाध्यक्ष राकेश कुमार कथूरिया, गौरव सलूजा, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष अजय गुप्ता, करने वाला श्याम कराने वाला श्याम परिवार के चेयरमैन अनिल वाट्स, सरपरस्त गोल्डी सिंगला, अध्यक्ष अरुण गुप्ता समेत विभिन्न सनातन धर्म प्रेमियों ने इस मामले की घोर निंदा करते हुए कहा कि श्री श्याम प्रभु के संकीर्तन दौरान चुनाव आचार संहिता का कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि उत्सव दौरान कहीं कोई चुनावी मुद्दा नहीं उछाला गया।

बेवजह केस हुआ दर्ज: सनातन धर्म प्रेमी 

भजन सम्राट कन्हैया मित्तल द्वारा भजन जो राम को लाएं हैं, हम उनको लाएंगे...को गलत नजरिए से चुनावी रंगत के साथ जोड़कर बेवजह ये केस दर्ज किया गया है, जो रद्द होना चाहिए। संकीर्तन में अगर कोई चुनावी मुद्दा उछाला गया होता तो बात अलग थी, मगर वहां कोई चुनावी बात हुई तक नहीं है।