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प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों के लिए सुनहरा मौका, 31 दिसंबर तक ब्याज और जुर्माने से 100 प्रतिशत छूट; ये है योजना

पंजाब सरकार (Punjab Government) की ओर से हाऊस टेक्स या प्रापर्टी टैक्स के बकाएदारों को एक सुनहरा मौका देते हुए वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement scheme) योजना के तहत बनती असल राशि ब्याज व जुर्माना से 100 प्रतिशत छूट (100 percent tax releaf) देने का सुनहरा अवसर दे रही है। यह जानकारी नगर कौंसिल के ईओ रजनीश गिरधर द्वारा साझा की गई।

By Rajinder KumarEdited By: Nidhi VinodiyaUpdated: Thu, 07 Dec 2023 03:52 PM (IST)
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31 दिसंबर तक ब्याज और जुर्माने से 100 प्रतिशत छूट; ये है योजना, file Photo

संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। पंजाब सरकार की ओर से हाऊस टेक्स या प्रापर्टी टैक्स के बकाएदारों को एक सुनहरा मौका देते हुए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना के तहत बनती असल राशि, ब्याज व जुर्माना से 100 प्रतिशत छूट देने का सुनहरा अवसर दे रही है। यह जानकारी नगर कौंसिल के ईओ रजनीश गिरधर द्वारा साझा की गई। 

बस इतना करना होगा भुगतान

उन्होंने कहा कि यदि कोई बकाएदार 31 दिसंबर 2023 तक अपना बकाया गृहकर या संपत्ति कर का भुगतान करता है, तो उस बकाएदार को वास्तविक राशि ही चुकानी होगी। इसके बाद यदि एक जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक हाउस टैक्स या प्रापर्टी टैक्स का भुगतान करने वाले व्यक्ति को मूल राशि पर देय ब्याज और जुर्माना का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। 

नियमों के अनुसार डिफाल्टर की संपत्ति हो सकती है सील

उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि उक्त अवधि समाप्त होने के बाद बकाएदार को हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स की पूरी राशि ब्याज और जुर्माने के साथ चुकानी होगी। यदि कोई डिफाल्टर अपनी संपत्ति जैसे दुकान, मकान, प्लाट पर बकाया हाउस टैक्स या संपत्ति कर का भुगतान नहीं करता है, तो सरकारी नियमों के अनुसार उस डिफाल्टर की संपत्ति को सील किया जा सकता है। 

One Time Settlement Scheme

इस अवसर पर उन्होंने निवासियों से अपील की कि इस समस्या से बचने के लिए शहर के प्रत्येक संपत्ति मालिक को अपनी संपत्ति पर बकाया गृहकर या संपत्ति कर जमा करना चाहिए और पंजाब सरकार द्वारा दी गई एकमुश्त निपटान योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।