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कठुआ सामूहिक दुष्कर्म: पठानकोट जिला कोर्ट में हुई आरोपी शुभम सांगरा की 28वीं पेशी, मुख्य गवाह ने दर्ज कराया बयान

छह साल पहले जम्मू-कश्मीर के कठुआ (Kathua Misdeed Case and Murder) के अंतर्गत रसाना गांव में एक आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की वारदात सामने आई थी। आरोपियों में शामिल शुभम सांगरा की पठानकोट में पेशी हुई। इस दौरान मुख्य गवाह ने जज के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है।

By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Sat, 06 Jul 2024 04:43 PM (IST)
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कठुआ दुष्कर्म और हत्याकांड में आठवें आरोपी की हुई पेशी (जागरण प्रतीकात्मक चित्र)

संवाद सहयोगी, पठानकोट। बहुचर्चित कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड (Kathua misdeed and murder Case) के आठवें आरोपी शुभम सांगरा की 28वीं पेशी पठानकोट की जिला एवं सत्र अदालत में करवाई गई है। इससे पहले आरोपी की 31 मई, 2024 को पेशी हुई थी।

अभियोग पक्ष के वकील हितेष चोपड़ा ने बताया कि बहुचर्चित कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के आठवें आरोपी शुभम सांगरा के खिलाफ पेशी में मुख्य गवाह अदालत में पेश हुआ है और गवाह ने जज को अपने बयान भी दर्ज करवाए हैं।

12 को होगी सुनवाई

अगली सुनवाई जज की तरफ से 12 जुलाई तय की गई है और आरोपी शुभम सांगरा को दोबारा पेश करने के लिए कहा है। अब हर बार आरोपी की पेशी में गवाह पेश होंगे और इस पूरे मामले की एक-एक बात को साफ करेंगे

क्या था कठुआ सामूहिक दुष्कर्म

जम्मू के कठुआ क्षेत्र में 2018 के दौरान एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात हुई थी। इस मामले के आरोपियों में शामिल एक शुभम सांगरा पर बालिग के तौर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ऐसी मांग हुई थी।

उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 2018 के कठुआ दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपियों में से एक पर वयस्क के रूप में नए सिरे से मुकदमा चलाया जाएगा। आरोपी को किशोर भी माना गया। जून 2019 में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने इस मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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