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सुरेश रैना के फूफा हत्याकांड में 12 दोषियों को उम्रकैद, पढ़ें पूरा मामला

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ( Suresh Raina Uncle Murder Case) के फूफा हत्याकांड मामले में पठानकोट की जिला सेशन कोर्ट ने सभी 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही इस मामले के आरोपितों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस सनसनीखेज मामले में कुल 42 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।

By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Mon, 02 Sep 2024 08:56 PM (IST)
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सुरेश रैना के फूफा हत्याकांड के दोषियों को मिली सजा। (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, पठानकोट। 2020 में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा हत्याकांड मामले में जिला सेशन जज ने सभी 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपितों को दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिला सेशन जज जितेंद्र पाल सिंह खुरमी ने मामले में दोषी स्वर्ण उर्फ मैचिंग (28) निवासी गांव शीशगंज सरिया, जिला अरोया उत्तर प्रदेश, शाहरुख खान उर्फ लुकमन (46) गांव पनाली, जिला छूंजू राजस्थान, मोहब्बत (26) निवासी गांव नाली, जिला छूंजू राजस्थान, रिहान उर्फ सोनू (29) गांव चुगियान सूरजगढ़, जिला छूंजू राजस्थान, असलम उर्फ नासो (44) गांव सुलतानविंड बंब, दाना मंडी भगतां वाली अमृतसर पंजाब, तवजल बीबी (53) साल गांव तालापारा, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, काजम उर्फ रीडा (60) गांव तालापारा , जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, चाहत उर्फ जान (38) गांव मखरपुर जिला कानपुर उत्तर प्रदेश, जबराना (43) गांव पलानी, जिला छूंजू राजस्थान, साजन उर्फ आमिर (55) गांव तालापारा, जिला सहारनपुर, गोलू उर्फ सेहजान (18) गांव तालापार , जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश व छजू उर्फ बाबू मियां (70) गंव पचपड़ा, जिला बरेली उत्तर प्रदेश को उम्रकैद के साथ-साथ दो-दो लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।

काबिलेगौर हो कि 19 अगस्त 2020 की रात को पठानकोट जिले के गांव थरियाल में अज्ञात बदमाशों ने ठेकेदार अशोक के सोए हुए परिवार पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश शुरू की। लुटेरे मकान में घुसे और छत पर सोये परिवार हमला कर दिया।

गहरी नींद और अचानक हमले से परिवार के सदस्य अपना बचाव भी नहीं कर सके। लुटेरों ने तेजधार और रॉडनुमा हथियारों से बुरी तरह वार किए। जख्मियों को सिविल अस्पताल ले जाया गया। वारदात में सुरेश रैना के फूफा और परिवार के मुखिया अशोक कुमार (58) की मौत हो गई थी। जबकि हादसे में उनकी बुआ 55 वर्षीय पत्नी आशा देवी एवं उनके बेटे 32 साल के कौशल कुमार और 24 साल के अपिन कुमार सहित सास मृतक की 80 वर्षीय माता सत्या देवी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज दौरान कौशल कुमार की भी मौत हो गई थी।

जानकारी देते हुए सीनियर एडवोकेट हरीश पठानिया ने बताया की एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर विवेक पुरी के साथ उन्होंने यह केस लड़ा था। बताया कि 20 अगस्त 2020 को शाम लाल ने थाना शाहपुरकंडी को शाहपुरकंडी में एक मामला दर्ज करवाया था। जिसमें बताया था कि अशोक कुमार व कौशल कुमार दोनों का मर्डर हो गया था।

जबकि, आशा रानी, अपिन कुमार व सत्या देवी को बुरी तरह से घायल किया गया था। आशा रानी रानी डेढ साल तक अस्पताल में दाखिल थी। वह कोमा में भी रही। कोमा से बाहर आने के बाद इसकी गवाही हुई। आरोपित सीढ़ियों के रास्ते चढ़े थे। जहां दोनों ने कौशल कुमार और अशोक कुमार जो सोए हुए थे उनका मर्डर किया।

फिर नीचे उतरे और आशा रानी, अपिन कुमार व सत्या देवी को बुरी तरह से घायल किया। जाते-जाते वह कैश व सोना भी ले गए थे। हत्या करने वाले कुल 12 लोगों में से तीन महिलाएं भी शामिल थी, जिनका मकसद सोना और नकदी समेत लूटपाट की वारदात को अंजाम देना था। बताया कि मामले में कुल 42 गवाहों के ब्यान दर्ज हुए थे। 31 अगस्त को जिला सेशन जज जितेंद्रपाल खुरमी ने फैसला सुनाते हुए सभी 12 आरोपितों को उम्रकैद व दो-दो लाख जुर्माना की सजा सुनाई।

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