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पंजाब के पूर्व CM बेअंत सिंह की हत्या में शामिल बलवंत सिंह राजोआना आया जेल से बाहर, अदालत ने 3 घंटे की दी पैरोल

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल होने के आरोप में मौत की सजा पाए दोषी बलवंत सिंह राजोआना को अपने भाई कुलवंत सिंह राजोआना की अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए 3 घंटे की पैरोल दी। बता दें कि सन् 1995 में एक आत्मघाती हमले में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सहित 17 लोग मारे गए थे।

By rohit nagpal Edited By: Prince Sharma Updated: Wed, 20 Nov 2024 12:25 PM (IST)
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पंजाब के पूर्व CM बेअंत सिंह की हत्या में शामिल बलवंत सिंह राजोआना आया जेल से बाहर
एएनआई, पटियाला। साल 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल होने के आरोप में मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना को बीते मंगलवार हाई कोर्ट ने 3 घंटे की पैरोल दी थी। राजोआना आज सुबह जेल से बाहर आ गया है। उसे अपने भाई कुलवंत सिंह राजोआना की अंतिम अरदाम में शामिल होने के लिए 3 घंटे की पैरोल दी गई है।

भाई के भोग में शामिल होने के लिए मांगी थी पैरोल

मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को उसके भाई के भोग में शामिल होने के लिए बुधवार को तीन घंटे की पैरोल दी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस जी एस गिल ने राजोआना की याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किए थे।

अपनी याचिका में राजोआना ने बताया कि उसके भाई कुलवंत सिंह राजोआना की 14 नवंबर को मृत्यु हो गई थी। 20 नवंबर को लुधियाना के राजोआना कलां गांव के मंजी साहिब गुरुद्वारे में है उसका भोग है और वह उसमें शामिल होना चाहता है।

इससे पहले उसने पहले पटियाला जेल जहां वे कैद हैं, उसके जेल सुपरिटेंडेंट को पैरोल दिए जाने की अर्जी दी थी, जिसे खारिज कर दिया।

28 साल से कस्टडी में है राजोआना

लिहाजा राजोआना ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसे अस्थाई पैरोल दिए जाने की मांग की है ताकि वो अपने भाई के भोग में जो 20 नवंबर बुधवार को है, उसमें शामिल हो सकें। कोर्ट को बताया गया कि वह 12 नवम्बर तक 28 साल नौ महीने व चौदह दिन की कस्टडी में है।

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