पंजाब के पूर्व CM बेअंत सिंह की हत्या में शामिल बलवंत सिंह राजोआना आया जेल से बाहर, अदालत ने 3 घंटे की दी पैरोल
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल होने के आरोप में मौत की सजा पाए दोषी बलवंत सिंह राजोआना को अपने भाई कुलवंत सिंह राजोआना की अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए 3 घंटे की पैरोल दी। बता दें कि सन् 1995 में एक आत्मघाती हमले में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सहित 17 लोग मारे गए थे।
एएनआई, पटियाला। साल 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल होने के आरोप में मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना को बीते मंगलवार हाई कोर्ट ने 3 घंटे की पैरोल दी थी। राजोआना आज सुबह जेल से बाहर आ गया है। उसे अपने भाई कुलवंत सिंह राजोआना की अंतिम अरदाम में शामिल होने के लिए 3 घंटे की पैरोल दी गई है।
#WATCH | Punjab and Haryana High Court granted parole for 3 hours to death row convict Balwant Singh Rajoana, imprisoned for his involvement in the 1995 assassination of Punjab’s former chief minister Beant Singh, to attend the antim ardas of his brother Kulwant Singh Rajoana.… pic.twitter.com/p9ljwG0CXL
— ANI (@ANI) November 20, 2024
भाई के भोग में शामिल होने के लिए मांगी थी पैरोल
मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को उसके भाई के भोग में शामिल होने के लिए बुधवार को तीन घंटे की पैरोल दी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस जी एस गिल ने राजोआना की याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किए थे।
अपनी याचिका में राजोआना ने बताया कि उसके भाई कुलवंत सिंह राजोआना की 14 नवंबर को मृत्यु हो गई थी। 20 नवंबर को लुधियाना के राजोआना कलां गांव के मंजी साहिब गुरुद्वारे में है उसका भोग है और वह उसमें शामिल होना चाहता है।
इससे पहले उसने पहले पटियाला जेल जहां वे कैद हैं, उसके जेल सुपरिटेंडेंट को पैरोल दिए जाने की अर्जी दी थी, जिसे खारिज कर दिया।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।