भरत इंदर चहल को कोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली अग्रिम जमानत; विजिलेंस ने की थी छापेमारी
पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल के दौरान मीडिया सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। विजिलेंस की टीम ने 27 सितंबर को भरत इंदर चहल के घर पर छापेमारी की थी। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप था। उन्होंने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
By Jagran NewsEdited By: Preeti GuptaUpdated: Wed, 04 Oct 2023 03:53 PM (IST)
जागरण संवाददाता, पटियाला। Bharat Inder Chahal Anticipatory bail: पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल के दौरान मीडिया सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है।
अदालत ने पंजाब सरकार से चार अक्टूबर को जवाब सबमिट करने को कहा था, जिसके बाद दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। इसकी पुष्टि भरत इंदर चहल के वकील अवनीत बिलिंग ने करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में सीनियर वकील विक्रम चौधरी पेश हुए थे। फिलहाल अदालत के निर्देशों की कॉपी देर शाम तक मिलेगी, जिसके बाद ही वह अगली जानकारी दे पाएंगे।
27 सितंबर को चहल के घर पहुंची थी विजिलेंस
विजिलेंस की टीम ने 27 सितंबर को भरत इंदर चहल के घर पर छापेमारी की थी। विजिलेंस टीम चहल के तवक्कली मोड़ स्थित घर पहुंची थी, लेकिन दरवाजा न खुलने पर टीम एक घंटे बाद वापिस लौट गई थी।इसके कुछ दिनों बाद ही भरत इंदर चहल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने चार अक्टूबर को राज्य सरकार को जवाब सबमिट करने के निर्देश दिए थे।