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भरत इंदर चहल को कोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली अग्रिम जमानत; विजिलेंस ने की थी छापेमारी

पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल के दौरान मीडिया सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। विजिलेंस की टीम ने 27 सितंबर को भरत इंदर चहल के घर पर छापेमारी की थी। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप था। उन्होंने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

By Jagran NewsEdited By: Preeti GuptaUpdated: Wed, 04 Oct 2023 03:53 PM (IST)
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भरत इंदर को आय से अधिक संपति मामले में मिली अग्रिम जमानत (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, पटियाला। Bharat Inder Chahal Anticipatory bail: पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल के दौरान मीडिया सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है।

अदालत ने पंजाब सरकार से चार अक्टूबर को जवाब सबमिट करने को कहा था, जिसके बाद दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। इसकी पुष्टि भरत इंदर चहल के वकील अवनीत बिलिंग ने करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में सीनियर वकील विक्रम चौधरी पेश हुए थे। फिलहाल अदालत के निर्देशों की कॉपी देर शाम तक मिलेगी, जिसके बाद ही वह अगली जानकारी दे पाएंगे।

27 सितंबर को चहल के घर पहुंची थी विजिलेंस

विजिलेंस की टीम ने 27 सितंबर को भरत इंदर चहल के घर पर छापेमारी की थी। विजिलेंस टीम चहल के तवक्कली मोड़ स्थित घर पहुंची थी, लेकिन दरवाजा न खुलने पर टीम एक घंटे बाद वापिस लौट गई थी।

इसके कुछ दिनों बाद ही भरत इंदर चहल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने चार अक्टूबर को राज्य सरकार को जवाब सबमिट करने के निर्देश दिए थे।

चहल के खिलाफ आय से अधिक संपति मामले में केस दर्ज

विजिलेंस के अनुसार मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक आय व खर्च की जांच की गई थी, जिसमें पाया है कि परिवार की कुल इनकम 7 करोड़ 85 लाख 16 हजार 905 रुपये बनती थी। वहीं खर्च का हिसाब किया तो खर्चा 31 करोड़ 79 लाख 89 हजार 11 रुपये का किया गया है। इस वजह से विजिलेंस ने भरत इंदर चहल के खिलाफ केस दर्ज किया है।

संपत्ति का ब्यौरा भी किया अटैच

विजिलेंस पटियाला ने भरत इंदर चहल के खिलाफ दो अगस्त को अंडर सेक्शन 13(1) B, 13(2) करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। विजिलेंस ने परिवार की इनकम के अलावा प्रॉपर्टी की भी जांच की है।

इसमें सरहिंद रोड स्थित लग्जरी वेडिंग रिजोर्ट अलकाजार, पांच मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग सेंट्रल जेल रोड, 72 कैनाल 14 मरले की जमीन कल्याण गांव नजदीक टोल प्लाजा नाभा रोड पर पाई गई है। इसके अलवा फतेहगढ़ साहिब के गांव मालाहेड़ी व हरबंसपुरा में भी जमीन मिली है, जिस केस के साथ अटैच किया है।

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चहल को मिले थे 10 नोटिस

भरत इंदर सिंह चहल को आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस पटियाला लगातार नोटिस जारी हो रहे थे। करीब दस नोटिस हासिल कर चुके चहल अदालत के जरिए विजिलेंस के पास 15 जून को पेश हुए थे।

इससे पहले कभी बीमारी तो कभी बाहर होने के हवाला देकर पेशी पर नहीं पहुंचे थे। 15 जून को दस्तावेजों की फाइलें लेकर पहुंचे चहल से विजिलेंस ने करीब पांच घंटे तक पूछताछ की थी लेकिन विजिलेंस अधिकारी चहल के जवाबों से संतुष्ट नहीं थे।

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