कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व OSD भरत इंदर सिंह चहल की बढ़ी मुश्किलें, गिरफ्तारी वारंट जारी
पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। अदालत ने चहल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत द्वारा विजिलेंस को चहल को गिरफ्तार कर आगामी 28 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। भरत इंदर सिंह चहल 1 अप्रैल 2017 से 31 अगस्त 2021 तक मीडिया सलाहकार के पद पर कार्यरत थे।
जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल के खिलाफ पटियाला की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत द्वारा विजिलेंस को चहल को गिरफ्तार कर आगामी 28 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने को कहा गया है।
बता दें कि पंजाब विजिलेंस ने साल 2022 में भरत इंदर सिंह चहल के खिलाफ जांच शुरू की थी और उनकी संपत्तियों की भी जांच की गई थी। जिसके बाद पंजाब विजिलेंस ने पिछले साल सितंबर में इस मामले में चहल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
इसी मामले में भरत इंदर चहल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका में कहा था कि मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण पिछली सरकार के नेताओं और करीबियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसलिए वह उसे भी फंसाने की कोशिश भी कर रही है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में चहल को झटका देते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने पिछले साल 4 अक्टूबर को चहल को अग्रिम जमानत दे दी थी।
चहल के घर छापेमारी
दरअसल, पिछले साल 27 सितंबर को विजिलेंस की टीम ने भरत इंदर चहल के घर पर छापेमारी की थी। विजिलेंस टीम चहल के तवक्कली मोड़ स्थित घर पहुंची थी, लेकिन दरवाजा न खुलने पर टीम एक घंटे बाद वापिस लौट गई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही भरत इंदर चहल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी।
क्या है पूरा मामला
विजिलेंस के अनुसार, मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक आय व खर्च की जांच की गई थी, जिसमें पाया है कि परिवार की कुल इनकम 7 करोड़ 85 लाख 16 हजार 905 रुपये बनती थी। वहीं खर्च का हिसाब किया तो खर्चा 31 करोड़ 79 लाख 89 हजार 11 रुपये का किया गया है। इस वजह से विजिलेंस ने भरत इंदर चहल के खिलाफ केस दर्ज किया है।ये भी पढ़ें: भरत इंदर चहल को कोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली अग्रिम जमानत; विजिलेंस ने की थी छापेमारीभरत इंदर सिंह चहल 1 अप्रैल 2017 से 31 अगस्त 2021 तक मीडिया सलाहकार के पद पर कार्यरत थे। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके पद छोड़ने के दो साल के भीतर 2 अगस्त 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी।
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