Move to Jagran APP

Punjab News: खनन विभाग ने सील किए 36 क्रशर, कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने दिए निर्देश; कानूनी कार्रवाई जारी

Punjab News पंजाब के नंगल में खनन विभाग ने 36 क्रशर सील किए हैं। अगस्त माह में 12 पोकलाइन मशीनों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं व 14 टिप्परों के चालान किए गए हैं। खनन विभाग के एक्सीएन हर्षत वर्मा के अनुसार हलका विधायक व पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और माइनिंग विभाग मंत्री मीत हेयर की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaUpdated: Thu, 31 Aug 2023 08:46 PM (IST)
Hero Image
खनन विभाग ने सील किए 36 क्रशर, कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने दिए निर्देश; कानूनी कार्रवाई जारी
नंगल, जागरण संवाददाता: पंजाब सरकार के खनन विभाग ने आज वीरवार को श्री आनंदपुर साहिब इलाके में खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 क्रशरों को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई नूरपुर बेदी, नंगल व श्री आनंदपुर साहिब से सटे इलाके में की गई है। अगस्त माह में 12 पोकलाइन मशीनों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं व 14 टिप्परों के चालान किए गए हैं।

जीरो टालरेंस की अनुपालना में ही की गई कार्रवाई

खनन विभाग के एक्सीएन हर्षत वर्मा के अनुसार हलका विधायक व पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और माइनिंग विभाग मंत्री मीत हेयर की अवैध खनन के खिलाफ जीरो टालरेंस की अनुपालना में ही कार्ररवाई की गई  है। उनके आदेशानुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार खनन क्षेत्रों की जा रही जांच के अंतर्गत क्रशर रिकार्ड की भी जांच की जाती है।

चार क्रशर सील

आज की कार्रवाई में नंगल में 30, नूरपुर बेदी में दो और श्री आनंदपुर साहिब में चार क्रशर सील किए गए हैं। इनमें 10 क्रशर रिकार्ड में पाए गए, जबकि 26 क्रशर के रिकार्ड पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिले की उपायुक्त डा .प्रीति यादव समय-समय पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी करती आ रही हैं।

कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू

एक्सीएन ने बताया कि आज नंगल , नूरपुर बेदी व श्री आनंदपुर साहिब में अवैध माइनिंग के विरुद्ध की गई बड़ी कार्रवाई के दायरे में आए क्रशर रिकॉर्ड ठीक न होने व अन्य अनियमिताओं के मद्देनजर सील कर दिए गए हैं। नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।