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कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को मिली बड़ी राहत, दो साल की सजा पर लगी रोक; गणतंत्र दिवस पर फहरा सकेंगे तिरंगा

Aman Arora Case Hearing पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा व उनके जीजा राजिदंर दीपा के बीच चल रहे घरेलू झगड़े के मामले में 2 वर्ष की सुनाई गई सजा पर डाली गई अपील पर अमन अरोड़ा को संगरूर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरोड़ा को 31 जनवरी तक दोषसिद्धि (कनविक्शन) स्टे दी है। अब वह गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहरा सकेंगे।

By Jagran News Edited By: Preeti Gupta Updated: Thu, 25 Jan 2024 01:38 PM (IST)
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अमन अरोड़ा की सजा पर आज होगा फैसला
जागरण संवाददाता, संगरूर। Aman Arora Case Hearing: पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा व उनके जीजा राजिदंर दीपा के बीच चल रहे घरेलू झगड़े के मामले में 2 वर्ष की सुनाई गई सजा पर डाली गई अपील पर अमन अरोड़ा को संगरूर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरोड़ा को 31 जनवरी तक दोषसिद्धि (कनविक्शन) स्टे (Aman Arora sentence suspended) दी है।

अमन अरोड़ की सजा पर लगी रोक

बता दें कि 21 दिसंबर सुनाम कोर्ट ने अमन अरोड़ा को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। जिसकी अपील उन्होंने संगरूर कोर्ट में की थी। विगत ही हाईकोर्ट के वकीलों ने मामले पर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक बहस की। जिसका फैसला माननीय जज ने रिजर्व रख लिया था। अब अमन अरोड़ा को 31 जनवरी तक स्टे दे दी है।

31 जनवरी तक अमन अरोड़ा को कोर्ट ने दी स्टे

इस अवसर पर बातचीत करते हुए अमन अरोड़ा के वकील योगेश गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने अमन अरोड़ा को 31 जनवरी तक स्टे दी है। पूरे मामले का फैसला 31 जनवरी के बाद ही सुनाया जाएगा। वहीं, हाईकोर्ट से भी अमन अरोड़ा को राहत मिली। हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा किया।

गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराएगें अमन अरोड़ा

अमन अरोड़ा के एडवोकेट सरतेज नरूला ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया खा अगर आज संगरूर की सेशन कोर्ट अमन अरोड़ा की सजा पर रोक नही लगाती है। वह कल गणतंत्र दिवस पर तिरंगा नहीं फहराएंगे। इसी आश्वाशन पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया था। इसके मुताबिक, अब संगरूर कोर्ट ने अमन अरोड़ की सजा पर रोक लगा दी है जिससे वह तिरंगा फहरा सकेंगे।

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2023 में दो वर्ष की सुनाई थी सजा

याचिका दाखिल करते हुए संगरूर निवासी अनिल कुमार तायल ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट 2013 में अपने आदेश में यह स्पष्ट कर चुका है कि यदि किसी अदालत द्वारा किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या अधिक के लिए सजा सुनाती है तो जनप्रतिनिधि एक्ट के अनुसार वह अयोग्य माना जाएगा। याची ने बताया कि संगरूर की अदालत ने मंत्री अमन अरोड़ा को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए 21 दिसंबर 2023 को दो वर्ष की सजा सुनाई थी।

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