पंजाब विधानसभा 2022 के चुनाव लड़ने वाले 5 उम्मीदवार अयोग्य घोषित, EC ने क्यों लिया यह फैसला?
Punjab News पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव लड़ने वाले 5 उम्मीदवारों को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। इन उम्मीदवारों ने तय समय सीमा के भीतर अपना चुनाव खर्च जमा नहीं कराया था। अयोग्य घोषित होने वाले उम्मीदवारों में से 3 संगरूर (Sangrur News) जिले के हैं और 1-1 उम्मीदवार मानसा और फरीदकोट (Faridkot Latest News)जिलों से हैं।
संवाद सूत्र, संगरूर। Punjab News: भारतीय चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न आदेशों के तहत पंजाब विधानसभा 2022 के चुनाव लड़ने वाले 5 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि इन उम्मीदवारों ने जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निश्चित समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग के पास जमा नहीं करवाया, जिसके कारण अगले 3 वर्ष तक इन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है।
संगरूर जिले से 3 उम्मीदवार
इन 5 उम्मीदवारों में से 3 संगरूर जिले के हैं और 1-1 उम्मीदवार मानसा और फरीदकोट जिलों से हैं। आदेशों के तहत संगरूर जिले की धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले शक्ति कुमार गुप्ता, जसविंदर सिंह और सुनाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सनमुख सिंह मोखा को अयोग्य घोषित किया गया है।इसी तरह फरीदकोट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले गुरचरण सिंह संघा, सुनाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले मानसा जिले के निवासी हरभगवान शर्मा भिखी को तीन वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है।
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चार विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव
वहीं, पंजाब में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। ईसीआई ने मंगलवार को अन्य राज्यों के साथ पंजाब की चार विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों का एलान किया। पंजाब की चार विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। वे सीटें जिनपर उपचुनाव होगा।
उनमें डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल (आरक्षित), गिद्दड़बाहा और बरनाला शामिल है। इन सीटों पर विधायक रहे नेता लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद चुने गए थे। यही वजह की इस सीटों को भरने के लिए उपचुनाव करवाए जा रहे हैं।
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