अमृतपाल सिंह सलाखों में रहकर भरेगा पर्चा, नहीं मिली जमानत; जेल सुपरिटेंडेंट करेंगे मदद
पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh Contest From Khadoor Sahib) को चुनाव के मद्देनजर सात दिनों की रिहाई नहीं मिली है। वह अब जेल से रहकर ही नॉमिनेशन भरेगा। इसमें उसकी मदद जेल सुपरिटेंडेंट भी करेंगे। वह मौजूदा समय में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab Lok Sabha Election 2024: पंजाब सरकार व चुनाव आयोग ने कट्टरपंथी सिख अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) को लोकसभा चुनाव में नामांकन दायर करने के लिए सभी सुविधा उपलब्ध करवा दी है। पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि डिब्रूगढ़ जेल के सुपरिंटेंडेंट जेल में ही अमृतपाल सिंह के नॉमिनेशन की सभी प्रक्रिया पूरी करेंगे व सोमवार को अमृतपाल सिंह के नामांकन का काम पूरा हो जाएगा।
इस जानकारी के बाद हाई कोर्ट ने अमृतपाल सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया इससे साफ है की अमृतपाल सिंह को अपना नामांकन जेल (Amritpal Singh Nomination from Jail) से भी भरना होगा। उसे इसके लिए सात दिनों की अस्थाई रिहाई नहीं दी जाएगी।
खडूर साहिब सीट से लड़ेगा चुनाव
इस मामले में अमृतपाल (Amritpal Singh News) ने अपनी याचिका में खडूर साहिब संसदीय सीट से लोकसभा सीट पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सात दिनों की रिहाई की मांग की थी। वर्तमान में असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल को पिछले साल (2023) 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) अधिनियम, 1980 के तहत हिरासत में लिया गया था।यह भी पढ़ें- Amritpal Singh को पंजाब जेल में किया जाए शिफ्ट, परिजनों ने लगाई गुहार; भूख हड़ताल पर जाने का दिया अल्टीमेटमइस वर्ष 13 मार्च को जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर द्वारा एनएसए अधिनियम के तहत एक और नजरबंदी आदेश पारित किया गया था। अपनी याचिका में, अमृतपाल ने कहा था कि दो मई को, उनके पिता ने मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब को एक पत्र लिखा था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आवश्यक निर्देश और दिशा-निर्देश प्रदान करने की आवश्यकता थी।
डीएम अमृतसर को भी लिखा पत्र
इसके बाद तीन मई को, उनके पिता द्वारा डीएम अमृतसर को एक और पत्र लिखा गया था, जिसमें अधीक्षक, केंद्रीय जेल, डिब्रूगढ़ को याचिकाकर्ता को शपथ दिलाने और एक प्रमाणित प्रति रिटर्निंग अधिकारी को भेजने के लिए आवश्यक निर्देश देने की मांग थी।इसके बाद छह मई को याचिकाकर्ता ने मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब को पत्र लिखकर याचिकाकर्ता को नामांकन दाखिल करने और चुनाव नियमों के तहत अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराने को कहा।
सात मई को चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता के मामले में सभी आवश्यक दिशा-निर्देश मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब को भेजे और उनसे उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
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