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72 साल की उम्र में किया नाबालिग से दुष्कर्म, पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा; साल 2023 का है मामला

राजस्थान के उदयपुर में साल 2023 में एक 11 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। जिसमें अब पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि नाबालिग कानोड़ में स्कूल के पीछे स्थित सामुदायिक शौचालय में शौच के लिए गई थी। जहां पर 72 वर्षीय आरोपी मोहनलाल ने उसे जबरन डरा धमकाकर उसका शारीरिक शोषण किया।

By Jagran News Edited By: Versha Singh Updated: Fri, 12 Jul 2024 04:20 PM (IST)
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उदयपुर में साल 2023 में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला (प्रतीकात्मक फोटो)

जागरण ब्यूरो, उदयपुर। उदयपुर जिले के कानोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते साल हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद हुसैन ने बताया कि फरवरी 2023 में 11 वर्षीय नाबालिग कानोड़ में स्कूल के पीछे स्थित सामुदायिक शौचालय में शौच के लिए गई थी। जहां पर 72 वर्षीय आरोपी मोहनलाल पुत्र कालूलाल रेगर निवासी कानोड़ ने उसे जबरन डरा धमकाकर उसका शारीरिक शोषण किया।

नाबालिग के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सहेली दौड़कर अंदर आई और अपनी सहेली को आरोपी के चंगुल में फंसा देखकर डर गई। वह भाग कर अपनी मां को बुलाकर लाई। दूसरी बच्ची की मां ने मौके पर आकर आरोपी मोहनलाल से नाबालिग को छुड़वाया। इसके बाद आरोपी मोहनलाल मौके से फरार हो गया।

घटना के बाद जब नाबालिग की सहेली की मां ने मोहल्ले में इस घटना का जिक्र किया तो आरोपी मोहनलाल ने खुद को निर्दोष बताते हुए उसके साथ मारपीट की। बच्ची के परिजनों को घटना का पता चलने पर आरोपी के खिलाफ कानोड़ थाने में प्रकरण दर्ज करवाया।

मामले में सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्य आरोपी के खिलाफ पाए गए। एफएसएल रिपोर्ट में भी आरोपी द्वारा किए गए दुष्कर्म की पुष्टि हुई। साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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