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Nupur Sharma News: नुपूर शर्मा के खिलाफ दरगाह के बाहर मौलवी ने लगाया था भड़काऊ नारा, अब अदालत ने सुनाया ये फैसला

17 जून 2022 को अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के मुख्य निजाम गेट पर सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे। इसी दौरान भड़काऊ भाषण के साथ नारेबाजी की गई। जिसके बाद इस मामले में मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब अदालत ने मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती के साथ अन्य पांच लोगों को भी बरी कर दिया है।

By Versha Singh Edited By: Versha Singh Updated: Tue, 16 Jul 2024 03:46 PM (IST)
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गौहर चिश्ती को अदालत ने किया बरी (फाइल फोटो)
पीटीआई, जयपुर। अजमेर के बहुचर्चित सिर तन से जुदा केस में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया है। कोर्ट इस मामले में आगामी 12 जुलाई को अपना फैसला सुनाने वाली थी। लेकिन मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के बाद आज न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। 

इस मामले में गौहर चिश्ती के साथ-साथ पांच अन्य को भी बरी किया गया है, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर उनके कथित बयान को लेकर पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ एक विरोध रैली में कथित तौर पर 'सर तन से जुदा' नारा लगाया था।

मेरे मामले में मिल गया न्याय- चिश्ती

जेल से बाहर आ कर हुसैन चिश्ती ने बयान दिया और कहा, "मेरे मामले में न्याय मिल गया है।" 

सरकारी वकील गुलाम नाजमी ने कहा कि अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती, तजीम सिद्दीकी, फारूक जमाली, नासिर, रियाज हसन और मोईन को अदालत ने बरी कर दिया है। सभी आरोपियों को सभी धाराओं में बरी कर दिया गया है। एडवोकेट ने कहा कि इस आदेश की जांच के बाद फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। मुकदमा अजमेर में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में हुआ।

गौहर चिश्ती ने दिया सरकार को धन्यवाद

गौरतलब है कि 17 जून, 2022 को अजमेर दरगाह के मुख्य द्वार पर दिए गए नफरत भरे भाषण के सिलसिले में बरी होने के बाद अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती ने सरकार को धन्यवाद दिया।

नजमी ने कहा, सभी आरोपियों को सभी धाराओं के तहत बरी कर दिया गया है। आदेश की जांच के बाद फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। यह मुकदमा अजमेर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में चला।

चिश्ती पर 17 जून 2022 को शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की एक रैली से कुछ समय पहले, दरगाह के मुख्य द्वार निजाम गेट से पुलिस की मौजूदगी में हेटस्पीच देने का आरोप लगाया गया था।

घटना के बाद मामला दर्ज किया गया था और मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती को जुलाई 2022 में हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया था।

कोर्ट में 22 गवाह और 32 दस्तावेज हुए पेश

आज इस मामले में न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया है। यह सुनवाई अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 4 में हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से 22 गवाह, 32 दस्तावेज और 20 आर्टिकल पेश किए गए। सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी थी, जिसके बाद आज न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।

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