Bhavari Devi murder case: मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा समेत छ अन्य को 9 वर्ष बाद मिली जमानत
बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा सहित छह आरोपियों को हाईकोर्ट में जमानत देने के आदेश दिए हैं । राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी
जोधपुर, संवाद सूत्र। बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा सहित छह आरोपियों को हाईकोर्ट में जमानत देने के आदेश दिए हैं । राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन महिपाल मदेरणा के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट से आज ही इस मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया , जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया ।
पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की ओर से अधिवक्ता जगमाल चौधरी और प्रदीप चौधरी ने पक्ष रखते हुए कहा कि पिछले करीब 9 वर्षों सेअधिक समय से महिपाल मदेरणा जेल में बंद है उनका स्वास्थ्य भी काफी खराब है ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए , वही अन्य आरोपियों के वकीलों ने भी लंबे समय में जेल में बंद होने की दलील दी ।
हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया , जिसमें पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा , भंवरी देवी के पति अमरचंद , शहाबुद्दीन , बलदेव , कैलाश और विशनाराम की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया , वहीं मामले में की मास्टरमाइंड मानी जा रही इंदिरा विश्नोई को जमानत नहीं मिल पाई । इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा को बनाया गया था । उन पर भंवरी अपहरण व हत्या की साजिश रचने का आरोप है ।
वहीं कैलाश जाखड़ , शहाबुद्दीन व कुंभाराम पर अपहरण कर हत्या करने का आरोप है । उसके पति अमरचंद को अपहरण व हत्या की साजिश में शामिल का आरोप है । जबकि गैंगस्टर विशनाराम पर शव को जला कर उसकी राख को राजीव गांधी लिफ्ट नहर में बहाने का आरोप है । इससे पहले पूर्व में मामले में सह आरोपी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार में लूणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक मलखान सिंह विश्नोई उनके भाई परसराम विश्नोई सहित अन्य को भी जमानत मिल चुकी है यह सभी भंवरी देवी के अपहरण और उसकी हत्या की साजिश रचने और हत्या करने के आरोपी हैं।