जयपुर बम ब्लास्ट के पीड़ितों के पक्ष में वकील खड़े करेगी भाजपा, SC में याचिका दायर करने के साथ करेंगे पैरवी
उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध ये वकील सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के साथ ही पैरवी करेंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने सोमवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी बड़े से बड़ा वकील पीड़ितों के पक्ष खड़ा करने को तैयार है।
By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh RajputUpdated: Mon, 03 Apr 2023 06:40 PM (IST)
जयपुर, जागरण संवाददाता। जयपुर बम ब्लास्ट मामले के चार आरोपितों की फांसी की सजा उच्च न्यायालय द्वारा पलट कर बरी करने का मामला गरमाता जा रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत सरकार के इशारे पर वकीलों की कमजोर पैरवी के आतंकवादी बरी हो गए। आरोपितों को सजा दिलाने के लिए पीड़ितों के पक्ष में अब भाजपा वकीलों की टीम तैनात करेगी।
कमजोर पैरवी के कारण हत्यारे बरी हो गए: अरूण
उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध ये वकील सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के साथ ही पैरवी करेंगे । भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने सोमवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी बड़े से बड़ा वकील पीड़ितों के पक्ष खड़ा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कमजोर पैरवी के कारण हत्यारे बरी हो गए। इस मामले में सरकार ने बड़े वकील को पैरवी करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी।
अकबर माब लिंचिंग मामले में सर्वोच्च न्यायालय में कथित गोरक्षकों के खिलाफ बड़े वकील खड़े करने वाली कांग्रेस सरकार ने बम ब्लास्ट मामले में कमजोर पैरवी क्यों करने दी ।
जोशी बोले- किस दबाव में न्यायालय में कमजोर पैरवी हुई
उधर कोटा में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सी.पी.जोशी ने कहा कि गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकीलों को करोड़ों की रकम देकर बतौर वकील खड़ा किया था। जयपुर के 71 लोगों को आतंकियों ने मार दिया। लेकिन राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय में पैरवी के लिए एक भी बड़ा वकील खड़ा नहीं किया। जबकि आतंकियों के 18 वकीलों ने उनकी पैरवी की थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।
प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि इसका क्या कारण था। ऐसा करने के लिए किस का दबाव था। उल्लेखनीय है कि सरकार ने उच्च न्यायालय में सही तरह से पैरवी नहीं करने पर अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेंद्र यादव को हटा दिया है।
यह है मामला
13 मई, 2008 को दिल्ली जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत होने के साथ ही 185 लोग घायल हुए थे। बम ब्लास्ट मामले में सैर्फुरहमान,मोहम्मद सलमान,सरवर आजमी और सैफ को जयपुर जिला विशेष न्यायालय ने 20 दिसंबर,2019 को फांसी की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ चारों ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। उच्च न्यायालय ने तीन दिन पहले फांसी की सजा पलटते हुए चारों को पुख्ता सबूत नहीं होने पर बरी कर दिया था।
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