ब्रांडेड कंपनी के नाम पर मिलावटी चावल बेचने का मामला, 1120 किलो चावल जब्त, कॉपीराइट एक्ट में मामला दर्ज
मिर्च मसालों में मिलावट खोरी के मामले सामने आते रहे हैं वहीं एक्सपायरी डेट के पदार्थों का भी बिक्री धड़ल्ले पर रहती है जिसे विभाग के द्वारा पकड़ा। अब पाली में कॉपीराइट एक्ट के तहत ब्रांडेड कंपनी के नाम से हल्का और घटिया किस्म का माल बेचा जा रहा था।
By Jagran NewsEdited By: Vijay KumarUpdated: Sun, 20 Nov 2022 06:39 PM (IST)
जोधपुर/जयपुर, जासं। ब्रांडेड कंपनी के चावल के नाम पर हल्के और घटिया किस्म के मिलावटी चावल बेचने के मामले में कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 1120 किलोग्राम मिलावटी चावल जब्त किया गया है। यह मिलावटी चावल बाजार भाव से ₹10 सस्ता जोधपुर से खरीदा गया था और पाली में बेचा जा रहा। कम्पनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यह मिलावटी चावल जब्त कर विक्रेता के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
मिलावटी चावल बेचा जा रहा
केकेएस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ताराओडी हरियाणा बासमती चावल के अधिकारी राजेन्द्र शर्मा की ओर से दर्ज मामले में बताया गया कि उनकी कम्पनी का डबल चाबी छाप के बासमती चावल बैग में मिलावटी चावल बेचा जा रहा है जिससे कम्पनी की साख खराब हो रही है और ग्राहकों के साथ भी धोखा हो रहा है। इसको लेकर उन्होंने पाली शहर के प्रसिद्ध मंडिया रोड पर मैसर्स मानमल नितेश कुमार बिड़ला की हॉलसेल किराणे की शॉप में इस तरह की गतिविधि के होने की जानकारी दी।
1120 KG मिलावटी चावल था
इस पर पाली उपनिरीक्षक मनोहरलाल, कांस्टेबल विजय चौधरी, रेवताराम को कम्पनी के प्रतिनिधि के साथ मंडिया रोड पर मैसर्स मानमल नितेश कुमार बिड़ला की हॉलसेल किराणे की शॉप पर भेजा। यहां कम्पनी के प्रतिनिधि ने जांच की तो डबल चाबी ब्रांड के कट्टे में मिलावटी चावल भरा हुआ मिला। इस पर मौके से 28 कट्टों में भरे 10-10 kG के 112 बैग जब्त किए गए जिनमें 1120 KG मिलावटी चावल था।कॉपीराइट एक्ट में मामला
पूछताछ में यह माल जोधपुर कृषि मंडी मंडोर के सिद्धि विनायक ट्रेडिंग कम्पनी के जेठमल पुत्र सोहनलाल राठी और बबलू पुत्र जेठमल से 30 अक्टूबर को बाजार भाव से 10 रुपए सस्ते में खरीदना बताया। पुलिस ने पाली व्यापारी के प्रतिष्ठान के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में मामला दर्जकर जांच शुरू की।
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