कर्तव्यपरायणता में कमी और अनियतता का दोषी मान जैसलमेर थानाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश
न्यायालय ने पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर के वर्तमान थानाधिकारी प्रेमदान रतनू को कर्तव्यपरायणता में कमी और अनियतता का दोषी पुलिस महानिदेशक को विरुद्ध कार्यवाही के आदेश हैं। थानाधिकारी पर संगेय अपराध के मामले में एफ आईआर नहीं दर्ज की बात सामने आई थी।
जोधपुर, जागरण संवाददाता। जोधपुर जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीपाड़ शहर ने राजस्थान पुलिस महानिदेशक को दिए जैसलमेर के वर्तमान थानाधिकारी और तत्कालीन पीपाड़ थानाधिकारी लरेमदान रतनू के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कर्तव्यपरायणता में कमी और अनियनितता का दोषी मान कारवाई के आदेश दिए हैं। थानाधिकारी परसंगेय अपराध के मामले में एफ आईआर नहीं दर्ज की बात सामने आई थी। मामला वर्ष 2019 का पीपाड़ थाम से सम्बद्ध है।
परिवादी रामनारायण चौधरी ने उच्चतम न्यायालय के ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी प्रकरण में दिए आदेश का हवाला देकर अवमानना याचिका लगाई थी। जिसमें की जानकारी होने के बावजूद मामला दर्ज नहीं करने की शिकायत की गई थी साथ ही परिवादी पर पुलिस का दबाव भी बनाया गया था।
न्यायालय ने पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर के वर्तमान थानाधिकारी प्रेमदान रतनू को कर्तव्यपरायणता में कमी और अनियतता का दोषी पुलिस महानिदेशक को विरुद्ध कार्यवाही के आदेश हैं। न्यायालय ने आदेश में पुलिस के महानिदेशक को दोषी थानाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर न्यायालय को अवगत करवाने के लिये कहा गया है।
हालांकि कि प्रदेश की गहलोत सरकार और प्रदेश के गृह मंत्रालय की ओर से समूचे पुलिस महकमे को शिकायतों को दर्ज करने और मामलों को दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं इसके बावजूद कई मर्तबा पुलिस शिकायत लेने में आनाकानी करती है। जिसके बाद अदालती आदेश से मामला दर्ज होता है। ऐसे मामलों की तफ्तीश में पुलिस के द्वारा मिलीभगत की जानकारी यदा कदा सामने आ ही जाती है। ऐसा ही कई और भी मामले हो सकते है।
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