जयपुर में मीट की दुकानों पर लिखना होगा हलाल है या झटका, नगर निगम ने जारी किया आदेश
जयपुर में नगर निगम (ग्रेटर) ने मीट की दुकानों के बाहर हलाल या झटका लिखना अनिवार्य किया है। निगम ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि जहां लोग रहते हैं उसके आसपास मीट की मंडी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दुकान या कंपनी का अपने धर्म से अलग नाम रखकर व्यवसाय कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, जयपुर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दुकानों के आगे मालिक का नाम लिखे जाने के आदेश का मामला अभी सरगर्म ही है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम (ग्रेटर) ने मीट की दुकानों के बाहर हलाल या झटका लिखना अनिवार्य किया है। निगम की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
कांवड़ यात्रा मार्गों पर नहीं होगी बिक्री
निगम खुले में मीट बेचना भी प्रतिबंधित किया है। महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि जहां लोग रहते हैं, उसके आसपास मीट की मंडी नहीं होनी चाहिए। निगम ने तय किया है कि अब उन्हीं मीट दुकानों को लाइसेंस दिया जाएगा, जिनके पास व्यावसायिक पट्टा होगा। कांवड़ यात्रा मार्गों की पवित्रता का भी ध्यान रखा जाएगा। इस मार्ग पर और शिव मंदिरों के निकट खुले में मीट की बिक्री नहीं होने दी जाएगी।
महापौर सौम्या गुर्जर ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि कुछ लोग दुकान या कंपनी का अपने धर्म से अलग नाम रखकर व्यवसाय कर रहे हैं। इंटरनेट मीडिया से जानकारी मिली है कि सियाराम नाम से कंपनी चलाने वाले तीन मालिक मुस्लिम हैं। ऐसे में पता चलना चाहिए कि कोई हिंदू देवी-देवताओं के नाम से गलत काम तो नहीं कर रहा है। हालांकि, महापौर ने कंपनी के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी।यह भी पढ़ेंःकौन हैं प्रदीप भंडारी जिनको भाजपा ने बनाया राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया में रखेंगे BJP का पक्ष
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