Rajasthan: बाड़मेर में अगवा कर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार
Rajasthan बाड़मेर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपित ने पहले नाबालिग को अगवा किया और बाद में उसे सुनसान पहाड़ियों में ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने उसे फांसी लगाकर मारने की कोशिश भी की।
By Sachin Kumar MishraEdited By: Updated: Fri, 13 Aug 2021 04:34 PM (IST)
जोधपुर, संवाद सूत्र। राजस्थान में बाड़मेर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपित ने पहले नाबालिग को अगवा किया और बाद में उसे सुनसान पहाड़ियों में ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने उसे फांसी लगाकर मारने की कोशिश भी की। देर शाम तक नाबालिग के घर नहीं पहुंचने पर उसे ढूंढने पर घटनाक्रम की जानकारी हुई। बाड़मेर पुलिस ने पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया है। आगे की कार्रवाई करते हुए इस मामले में चालीस वर्षीय युवक को पकड़ा है। आरोपित से पूछताछ जारी है। नाबालिग अपनी ढाणी से करीब एक-दो किलोमीटर दूर बकरियां चराने के लिए गई थी।
बाड़मेर महिला सेल की पुलिस उपाधीक्षक सीमा चौपड़ा ने बताया कि बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई। यहां नाबालिग गुरुवार को बकरियां चराने गई हुई थी, उसी दौरान करीब 40 साल के एक व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया। वह नाबालिग को पहाड़ियों में ले गया और उसके साथ लगातार कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद रात होने पर भी जब नाबालिग अपने घर नहीं लौटी तो घरवालों ने उसकी तलाश शुरू की। पहाड़ों में नाबालिग पेड़ से बंधी हुई मिली। वह बेहोशी की हालत में थी। इसके बाद नाबालिग ने होश आने पर परिजनों को सारी घटना बताई। नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अलग-अलग जगह दबिस देकर आरोपित को धर दबोचा है।
फांसी के फंदे पर भी लटकाने की कोशिश
पीड़िता ने अपने बयान में बताया है कि आरोपित ने उसे रस्सी से बांधकर दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने गले में रस्सी डाल पेड़ से बांध दिया। फंदे पर लटकाकर मारने की भी कोशिश की। जब परिजन पहाड़ पर पहुंचे तो वह बेसुध थी।आरोपित को पकड़ा
एसएसपी नरपत सिंह सिंह ने बताया कि घटना को बड़ी गंभीरता से लेकर के पुलिस की अलग-अलग टीमो ने विभिन्न जगह दबिश दी। आरोपित भोपाल सिंह (40) को पकड़ लिया है। आरोपित पुलिस हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपित के खिलाफ आइपीसी की धारा 342, 376(2) (एन) और 3/4 पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।
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