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राजस्थान में एनकाउंटर मामले में पांच पुलिसकर्मियों पर चलेगा हत्या का केस, CBI की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने किया खारिज

सीबीआई की एक अदालत ने बुधवार को 2017 में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की कथित फर्जी मुठभेड़ में केंद्रीय जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि हत्या में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया जाए। बता दें कि अदालत का यह आदेश आनंदपाल की पत्नी राज कंवर की याचिका पर आया है।

By Jagran News Edited By: Babli Kumari Updated: Wed, 24 Jul 2024 10:41 PM (IST)
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गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर मामले में आया बड़ा मोड़ (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर करने वाले पांच पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। जोधपुर के सीबीआइ मामलों के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इन अधिकारियों पर हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं।

न्यायालय ने इस मामले में सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। जिन पर हत्या का मुकदमा चलेगा, उनमें चूरू के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विधा प्रकाश चौधरी, उप अधीक्षक सूर्यवीर सिंह राठौड़, हेड कांस्टेबल कैलाश एवं एक अन्य हैं।

एनकाउंटर को लेकर वर्ष 2020 में CBI ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की

चूरू के मालासर गांव में गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर का यह मामला 24 जून 2017 का है। एनकाउंटर को लेकर वर्ष 2020 में सीबीआइ ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट को आनंदपाल की पत्नी राजकंवर ने चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान चार साल में राजकंवर की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए।

पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने का आदेश

राजकंवर के वकील ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने छल से आनंदपाल को निकट से एक के बाद एक गोली मारी थी। गोली बहुत निकट से मारी गई थी, जिसकी पुष्टि चिकित्सकों ने भी की। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने का आदेश दिया।

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