राजस्थान में अब धर्म परिवर्तन करने वालों को खैर नहीं, मतांतरण के खिलाफ बनने जा रहा ये कानून; देना होगा जुर्माना
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार जबरन और लालच देकर मतांतरण कराने के खिलाफ कानून बनाएगी। इससे संबंधित विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पारित कराया जाएगा। राज्य सरकार का विधि विभाग मतांतरण के खिलाफ तैयार होने वाले विधेयक को लेकर कसरत में जुटा है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में लागू कानून का अध्ययन किया गया है। इसमें शामिल संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा।
नरेंद्र शर्मा, जयपुर: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार जबरन और लालच देकर मतांतरण कराने के खिलाफ कानून बनाएगी। इससे संबंधित विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पारित कराया जाएगा। राज्य सरकार का विधि विभाग मतांतरण के खिलाफ तैयार होने वाले विधेयक को लेकर कसरत में जुटा है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में लागू कानून का अध्ययन किया गया है।
विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार कानून में लालच देकर और जबरन धर्म बदलवाने अथवा इसमें सहयोग करने वालों को 10 साल की जेल और भारी जुर्माना करने का प्रविधान किया जाएगा। इसमें शामिल संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा। बिना विवाह के लिव इन रिलेशन वालों को लेकर भी कानून में प्रविधान किया जा रहे हैं।
'मतांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'
प्रदेश के कानून और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मतांतरण बर्दाश्त नहीं होगा। अगले विधानसभा सत्र में इस संबंध में विधेयक पारित कराया जाएगा। बता दें कि वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2006 और 2008 में धर्म स्वातंर्त्य विधेयक दो बार विधानसभा में पारित हुए, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने इन्हें मंजूरी नहीं दी। अब फिर भाजपा सरकार इस तरह का विधेयक लाने जा रही है।धर्म बदलने पर रोक का प्रावधान
वर्ष 2008 के धर्म स्वातंर्त्य विधेयक में जिला कलक्टर की मंजूरी के बिना धर्म बदलने पर रोक का प्रविधान किया गया था। यदि कोई मर्जी से धर्म बदलता है तो उसकी सूचना 30 दिन पहले कलक्टर को देने का प्रविधान था। सूत्रों का कहना है कि नए विधेयक में धर्म परिवर्तन का घोषणा पत्र कलक्टर को देने के साथ ही इसकी सूचना बोर्ड पर लगाने का भी प्रविधान किया जा रहा है।
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