Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

राजस्थान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को देना होगा दो गुना जुर्माना, होगी कार्रवाई

राजस्थान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को सामान्य वाहन चालक से दो गुना जुर्माना अदा करना होगा। साथ ही इनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) वी.के.सिंह ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

By Jagran NewsEdited By: Amit SinghUpdated: Tue, 11 Apr 2023 08:54 PM (IST)
Hero Image
पुलिसकर्मियों को देना होगा दो गुना जुर्माना (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को सामान्य वाहन चालक से दो गुना जुर्माना अदा करना होगा। साथ ही इनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) वी.के.सिंह ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

सिंह ने बताया कि पुलिसकर्मियों द्वारा हेलमेट का प्रयोग नहीं करने एवं दुपहिया वाहन पर दो से अधिक लोगों के सवार होने अथवा शराब पीकर वाहन चलाने अथवा चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पुलिसकर्मियों को सामान्य व्यक्ति के मुकाबले दोगुना जुर्माना अदा करना होगा। यह जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम के तहत वसूला जाएगा। साथ ही प्रदेश में हत्या,फायरिंग सहित हिंसक सहित सभी तरह की हिंसक घटनाओं के लिए जिला स्तर पर पुलिस की त्वरित जांच निस्तारण टीम गठित की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और इंसपेक्टर स्तर के अधिकारी इस टीम में शामिल होंगे। यह टीम सप्ताह के सभी सात दिन और 24 घंटे काम करेगी।

पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) राहुल प्रकाश ने बताया कि टीम तीन शिफ्टों में आठ-आठ घंटे काम करेगी। टीम अपराधियों के विरूद्ध ठोस सबूत जुटाएगी। जिससे अपराधी सबूतों की कमी के कारण छूट नहीं सके। यह टीम जिला पुलिस अधीक्षकों के निर्देशन में काम करेगी। टीम में पांच साल से ज्यादा फील्ड ड्यूटी का अनुभव रखने वालों को ही शामिल किया जाएगा। टीम में शामिल किए जाने वाले इंसपेक्टर को एक सौ से ज्यादा गंभीर प्रकरणों के अनुसंधान का अनुभव होना चाहिए।

यह विडियो भी देखें