Rajasthan: बिरला सहित 48 भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा होगा वापस, भजन लाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला
राजस्थान हाई कोर्ट से मुकदमा वापस लेने की मंजूरी के बाद राज्य सरकार की ओर से कोटा के रामगंजमंडी स्थित निचली अदालत में अर्जी दाखिल की गई है। अदालत इस मामले में जल्द ही अपना फैसला भी सुना सकती है। उल्लेखनीय है कि 2021 में सुप्रीम ने आदेश दिया था कि सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की वापसी के लिए हाई कोर्ट की मंजूरी लेना आवश्यक होगा।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान की भाजपा सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत, अनिल जैन एवं चंद्रकांता मेघवाल सहित भाजपा के 48 नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने का फैसला किया है। 2012 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कोटा-झालावाड़ मार्ग की खराब हालत के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिरला सहित अन्य भाजपा नेताओं ने चार घंटे तक जाम लगाया था। उस समय मोड़क थाने की पुलिस ने बिरला सहित 48 भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
राजस्थान हाई कोर्ट से मुकदमा वापस लेने की मंजूरी के बाद राज्य सरकार की ओर से कोटा के रामगंजमंडी स्थित निचली अदालत में अर्जी दाखिल की गई है। अदालत इस मामले में जल्द ही अपना फैसला भी सुना सकती है।उल्लेखनीय है कि 2021 में सुप्रीम ने आदेश दिया था कि सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की वापसी के लिए हाई कोर्ट की मंजूरी लेना आवश्यक होगा।
रामगंजमंडी की निचली अदालत के अभियोजन अधिकारी रामकेश मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई होनी है। अदालत के फैसले के बाद नेताओं को राहत मिलेगी। इनमें राजमार्ग जाम व जन आंदोलन से जुड़े मुकदमे शामिल हैं।
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