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Rajasthan News: दुष्कर्म के मामले में राजस्थान के मंत्री के पुत्र को राहत, अग्रिम जमानत बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी तक सुनवाई टाली

Rajasthan News उच्च न्यायालय की ओर से 21 जुलाई को रोहित को नोटिस जारी किया था । जयपुर निवासी दुष्कर्म पीड़िता ने रोहित को मिली अग्रिम जमानत को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।

By Jagran NewsEdited By: Vinay Kumar TiwariUpdated: Sat, 15 Oct 2022 06:06 PM (IST)
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Rajasthan News: जमानत को निरस्त करने को लेकर लगाई गई याचिका पर वकील ने कहा कि आरोप सही नहीं है।

जयपुर, जागरण संवाददाता। Rajasthan News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित को दुष्कर्म मामले में मिली अग्रिम जमानत को बरकरार रखा है। अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त करने की मांग पर न्यायालय ने सुनवाई टाल दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी,2023 को होगी । अग्रिम जमानत को निरस्त करने को लेकर लगाई गई याचिका पर जोशी के वकील ने कहा कि आरोप सही नहीं है।

उच्च न्यायालय की ओर से 21 जुलाई को रोहित को नोटिस जारी किया था । जयपुर निवासी दुष्कर्म पीड़िता ने रोहित को मिली अग्रिम जमानत को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। 8 जून को तीस हजारी कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायालय ने रोहित को अग्रिम जमानत दी थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके भाई और पिता पर 10 जुलाई को जयपुर में हमला किया गया।

इस मामले में जयपुर के रामगंज पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। याचिका में कहा गया कि इस प्रकरण में अभी जांच अहम मोड़ पर है,ऐसे में रोहित को जमानत देना ठीक नहीं है। पीड़िता से पहले दिल्ली पुलिस ने भी रोहित की जमानत याचिका रदद करने को लेकर याचिका दायर की थी। जिस पर न्यायालय ने दखल करने से इन्कार कर दिया था।

यह है मामला

23 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता ने कहा कि रोहित के मंत्री पुत्र होने के कारण उसे राजस्थान पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। उसने मई महीने में दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने आरोप लगाया था कि रोहित ने शादी का झांसा देकर जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। मारपीट भी की गई।

पीड़िता ने रोहित पर सवाई माधोपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जयपुर में अलग-अलग जगहों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।पीड़िता ने अपने बयान में कहा थाकि मांग में सिंदूर भरकर रोहित ने उसे शादी का झांसा दिया और बोला कि वो उसकी पत्नी बन चुकी है। पीड़िता गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करवा दिया गया। पीड़िता ने नार्थ दिल्ली के सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

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