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Rajasthan: ट्रेन में यात्री के सूटकेस को चूहों ने कुतरा, रेलवे पर पांच हजार का हर्जाना

Rajasthan कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे की सेवाओं में कमी व दोष साबित मानते सूटकेस की कीमत 2790 रुपये के अलावा शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के निमित पांच हजार रुपये की राशि परिवादी को अदा करने के लि्ए रेलवे को आदेश दिया है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Updated: Wed, 11 Aug 2021 08:52 PM (IST)
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ट्रेन में यात्री के सूटकेस को चूहों ने कुतरा, कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे पर लगाया हर्जाना। फाइल फोटो

जोधपुर, संवाद सूत्र। राजस्थान में जोधपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने ट्रेन में यात्रा के दौरान चूहों द्वारा यात्री का सूटकेस कुतरने पर रेलवे पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। जोधपुर के सूरसागर निवासी महेंद्रसिंह कच्छावा ने जोधपुर रेलवे स्टेशन के डीआरएम के विरुद्ध आयोग में शिकायत प्रस्तुत कर कहा था कि दो जनवरी, 2013 को सूर्यनगरी एक्सप्रेस से अहमदाबाद से जोधपुर की यात्रा के दौरान कोच में सही पेस्ट कंट्रोल नहीं होने व गंदगी होने से चूहों ने उसके सूटकेस को काटकर उसमें छेद कर दिया। इसकी शिकायत उन्होंने ट्रेन से उतरते ही जोधपुर रेलवे स्टेशन पर भी दर्ज करवाई गई थी। रेलवे द्वारा आयोग के समक्ष अपने जवाब में कोच में गंदगी व चूहे होने से मना करने के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि सूटकेस के लिए अलग से कोई किराया अदा नहीं किया गया था। ऐसे में यात्री के द्वारा बुक नहीं करवाए गए सामान की सुरक्षा के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है।

आयोग के अध्यक्ष डा. श्याम सुंदर लाटा, सदस्य डा. अनुराधा व्यास व आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय में कहा कि रेल-किराए में यात्री द्वारा अपने साथ सामान ले जाने की सुविधा भी सम्मलित होती है, जिसके कारण रेलवे सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। परिवादी द्वारा स्टेशन पर दर्ज करवाई गई शिकायत की वाणिज्यिक प्रबंधक द्वारा जांच कर इसे सही मानते हुए गंदगी के लिए सफाई ठेकेदार पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस कारण अब रेलवे को आयोग के समक्ष इस संबंध में मुकरने का अधिकार नहीं है।आयोग ने रेलवे की सेवाओं में कमी व दोष साबित मानते सूटकेस की कीमत 2790 रुपये के अलावा शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार रुपये की राशि परिवादी को अदा करने का रेलवे को आदेश दिया है।

जानें, कितने वजन तक का सामान ले जा सकते हैं यात्री

फ‌र्स्ट एसी में यात्रा करने वाले 70, सेकेंड एसी वाले 50, थर्ड एसी, चेयरकार और स्लीपर वाले 40 और जनरल में सफर करने वाले 35 किलोग्राम वजन तक का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। परिवार में चार लोग (दो वयस्क व दो बच्चे) हैं तो स्लीपर में सफर करने वाला यह परिवार 150 किलोग्राम वजन तक का सामान लेकर यात्रा कर सकता है।

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