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Rajasthan पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण, इनको भी मिलेगा 2% रिजर्वेशन

राजस्थान मंत्रिमंडल ने बुधवार को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया। एक अधिकारी ने बताया कि आरक्षण लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय तथा राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्तियों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

By Jagran News Edited By: Narender Sanwariya Updated: Wed, 04 Sep 2024 08:12 PM (IST)
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राजस्थान पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया है। इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया गया है।

बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया को बताया कि राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी विभाग की भर्तियों में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दो प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

सरकार ने 21 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर खिलाड़ियों की परिभाषा स्पष्ट की थी, लेकिन उस समय ये दो विभाग रह गए थे। एसआई भर्ती परीक्षा रद करने पर नहीं हुआ निर्णय - उप निरीक्षक (एसआइ) भर्ती परीक्षा-2021 रद करने पर कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं हुआ।

पटेल का कहना था कि भर्ती रद होती है तो मेहनत से सफलता पाने वाले बच्चों पर भी बड़ा फर्क पड़ेगा। सरकार पूरा विचार करने के बाद ही परीक्षा रद करने का फैसला करेगी। यह बहुत गंभीर विषय है।

पेपर लीक में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के पूर्व सदस्यों बाबूलाल कटारा और रामू राम राईका की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कथन सही साबित हो रहा है।

उन्होंने कहा था कि जांच हो तो बड़े-बड़े मगरमच्छ बाहर आएंगे। अब वे बाहर आ रहे हैं। आरपीएससी के पुनर्गठन के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि संवैधानिक प्रविधान की बाध्यता है, इसमें समय लगता है। राजस्थान में नए जिलों के गठन पर चल रही चर्चा को लेकर मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने नियम विरुद्ध काम किया, हमारी सरकार नियमों के तहत फैसला करेगी।

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