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बहन से दोस्तों संग किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने भाई को सुनाई उम्र कैद की सजा

बहन के साथ सामृहिक दुष्कर्म और फिर गला दबाकर हत्या करने के मामले में भाई सहित चार युवकों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपितों ने जंगल में ले जाकर सामृहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव जंगल में ही छोड़ दिया। पुलिस को जांच में पीड़िता के शव के हाथ में बाल मिले थे जिससे सारे राज खुले।

By Jagran News Edited By: Mahen Khanna Updated: Sun, 25 Feb 2024 06:48 AM (IST)
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सामृहिक दुष्कर्म मामले में भाई को उम्र कैद।

जासं, जयपुर। राजस्थान में जयपुर जिला पाक्सो मामलों से जुड़े विशेष न्यायालय ने 10 साल की मानसिक रूप से दिव्यांग के साथ सामृहिक दुष्कर्म और फिर गला दबाकर हत्या करने के मामले में उसके भाई सहित चार युवकों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही छह लाख, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दुष्कर्म व हत्या के अभियुक्तों में किशोरी के भाई के शामिल होने पर न्यायालय ने चिंता जताई है। 

जंगल में ले जाकर आरोपितों ने किया दुष्कर्म

न्यायाधीश संदीप कुमार शर्मा ने फैसले में कहा कि अभियोजन के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों, पोस्टमार्टम व डीएनए रिपोर्ट से साबित है कि अभियुक्तों ने 17 मई, 2020 को शाम चार बजे आपराधिक षड्यंत्र रचकर पीड़िता का अपहरण किया। जंगल में ले जाकर आरोपितों ने उससे सामृहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव जंगल में ही छोड़ दिया। 

न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त भाई का उसकी मानसिक रूप से दिव्यांग बहन की हत्या करने का मकसद था। इस कारण यह था कि मानसिक दिव्यांग होने की वजह से उसे चलने-फिरने, शौच और अन्य कार्य का होश नहीं रहता था। इस परेशानी को दूर करने के लिए उसने ही दोस्तों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। 

इस तरह आया पकड़ में 

पुलिस ने जांच के दौरान घटनास्थल से पीड़िता के शव को देखा तो उसके हाथ में बाल मिले थे। पुलिस ने इन बालों की एफएसएल में जांच करवाई तो बाल पीड़िता के भाई के मिले। इस पर पुलिस को भाई पर शक हुआ तो उसके डीएनए की जांच करवाई गई। इससे पुलिस को साक्ष्य मिल गए कि दुष्कर्म और हत्या में उसका भाई शामिल है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपित भाई ने पूरे घटनाक्रम एवं अन्य आरोपितों के बारे में बता दिया।

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