Rajasthan: अश्लील वीडियो के मामले में निलंबित डीएसपी और महिला कांस्टेबल सेवा से बर्खास्त
Rajasthan अश्लील वीडियो के मामले में राजस्थान सरकार ने एक निलंबित पुलिस उपाधीक्षक हीरा लाल सैनी और महिला कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठेर ने पुष्टि की कि दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
By Sachin Kumar MishraEdited By: Updated: Sat, 02 Oct 2021 04:04 PM (IST)
जयपुर, प्रेट्र। राजस्थान के पुष्कर में स्विमिंग पुल में अश्लील वीडियो के मामले में राजस्थान सरकार ने निलंबित पुलिस उपाधीक्षक हीरा लाल सैनी और महिला कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठेर ने पुष्टि की कि दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। एमएल लाठेर ने कहा कि उन्हें बर्खास्त करने का आदेश शनिवार को दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस समय न्यायिक हिरासत में बंद सैनी और महिला कांस्टेबल के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद ऐसा बड़ा कदम उठाया गया है। यह कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवा नियमावली के तहत की गई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने गत आठ सितंबर को सैनी और महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया था। विशेष अभियान समूह (एसओजी) को जांच सौंपी गई थी। एसओजी ने राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) अधिकारी हीरा लाल सैनी के खिलाफ मामला दर्ज कर नौ सितंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद महिला कांस्टेबल को 12 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
जानें, क्या है मामलापुलिस के अनुसार, वीडियो क्लिप 10 जुलाई को अजमेर जिले के पुष्कर कस्बे के एक रिसार्ट में महिला कांस्टेबल द्वारा मोबाइल फोन पर ली गई थी। हीरा लाल सैनी अजमेर में अंचल कार्यालय (ब्यावर) के पद पर तैनात था, जबकि महिला कांस्टेबल जयपुर में तैनात थी। शिकायत के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का स्वत: संज्ञान लेकर सैनी को गिरफ्तार कर लिया था। पास्को अधिनियम के तहत एसओजी के साइबर क्राइम स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। वीडियो क्लिप में सैनी को कथित तौर पर एक स्विमिंग पूल में महिला कांस्टेबल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। इस दौरान महिला कांस्टेबल का छह साल का बेटा भी उनके साथ स्विमिंग पूल में था। सैनी और महिला कांस्टेबल के अलावा जयपुर और नागौर में दो अन्य आरपीएस अधिकारियों और दो पुलिस थानों के एसएचओ को भी ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया था। महिला कांस्टेबल के पति ने नागौर में एसपी के कार्यालय में शिकायत भेजकर उन दोनों के खिलाफ पाक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। शिकायत 10 अगस्त को चितवा थाने के एसएचओ को भेजी गई, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था।
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