iPhone में जल्द इंस्टॉल कर सकेंगे थर्ड पार्टी ऐप्स, Apple अपनी ऐप स्टोर पॉलिसी में करेगा बड़ा बदलाव
Third Party Apps in iPhone Apple अब iPhones जैसे अपने डिवाइस पर थर्ड-पार्टी के ऐप स्टोर या ऐप इंस्टालेशन की अनुमति दे सकता है। इस बार ईयू के डिजिटल मार्केट एक्ट के कारण ऐसा करने का दबाव होगा। 6 सितंबर को EU ने 6 बड़ी टेक कंपनियों को गेटकीपर के रूप में नामित किया है। कंपनियों को अनुपालन के लिए 6 महीने का समय दिया गया था।
By Anand PandeyEdited By: Anand PandeyUpdated: Sat, 11 Nov 2023 07:00 PM (IST)
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। यूरोपीय संघ के नियामक दबावों के कारण iPhones पर USB-C पोर्ट लागू करने के बाद, Apple अब iPhones जैसे अपने डिवाइस पर थर्ड-पार्टी के ऐप स्टोर या ऐप इंस्टालेशन की अनुमति दे सकता है।
इस बार ईयू के डिजिटल मार्केट एक्ट के कारण ऐसा करने का दबाव होगा। आइए देखें कि वह अधिनियम क्या कहता है जिसकी वजह से Apple अपनी ऐप स्टोर पॉलिसी में क्या बदलाव ला सकता है।
EU का डिजिटल बाजार अधिनियम कर सकता है प्रभावित
6 सितंबर को, EU ने 6 बड़ी टेक कंपनियों को गेटकीपर के रूप में नामित किया है। EU ने Apple और अन्य गेटकीपर को क्या करें और क्या न करें की एक श्रृंखला दी थी और इन कंपनियों को अनुपालन के लिए 6 महीने का समय दिया गया था। इसका मतलब है कि Apple को यह करना होगा:
- थर्ड पार्टी के ऐप्स और ऐप स्टोर को "कुछ शर्तों" में अपने डिवाइस पर इसके साथ काम करने की अनुमति दें।
- इन पार्टियों को एपल के ऐप स्टोर और ओएस जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करते समय निकलने वाले डेटा तक पहुंचने की अनुमति दें।
- ऐप डेवलपर्स को ऐप्पल वॉल्ड गार्डन की सीमा के बाहर भुगतान और अन्य लेनदेन करने की अनुमति दें।
Apple पर लग सकता है मोटा जुर्माना
EU चाहता है कि Apple टारगेट विज्ञापन के लिए अपने प्लेटफॉर्म के बाहर अंतिम यूजर को ट्रैक न करे। यदि Apple या कोई भी गेटकीपर अनुपालन करने में विफल रहता है, तो EU उन पर कंपनी के कुल विश्वव्यापी वार्षिक कारोबार का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाएगा, या यदि ब्रांड बार-बार नियम तोड़ते हैं तो 20 प्रतिशत तक जुर्माना लगाएगा।ये भी पढ़ें: WhatsApp और SMS पर आने वाले इन मैसेज को गलती से भी न करें क्लिक, एक सेकेंड में फोन हो जाएगा हैकइतना ही नहीं, उन्हें समय-समय पर औसत दैनिक कारोबार का 5 प्रतिशत तक जुर्माना भी देना पड़ता है। Apple और अन्य के लिए अनुपालन की समय सीमा 7 मार्च, 2024 है।