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Voter ID Card: चोरी या गुम हो जाने पर ऐसे डाउनलोड करें वोटर आईडी कार्ड, बस घर बैठे करना होगा ये काम

Duplicate Voter ID Card Download चुनाव आयोग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करता है। अब आपको डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करते समय हर बार निर्वाचन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है आप सभी औपचारिकताएं ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र के लिए फॉर्म EPIC -002 भरना जरूरी है।

By Anand PandeyEdited By: Anand PandeyUpdated: Tue, 28 Nov 2023 06:15 PM (IST)
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चुनाव आयोग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है। इसे निर्वाचन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी नागरिक का मतदाता पहचान पत्र खो गया है, तो वह उसकी प्रति के लिए आवेदन कर सकता है, जिसे डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र कहा जाता है।

चुनाव आयोग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करता है। अब आपको डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करते समय हर बार निर्वाचन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब आप सभी औपचारिकताएं ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं।

डुप्लीकेट Voter ID कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें

  • स्टेप 1: अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से फॉर्म ईपीआईसी-002 की एक प्रति डाउनलोड करें जो डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र है।
  • स्टेप 2: फॉर्म भरें और फॉर्म में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे एफआईआर कॉपी, पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण संलग्न करें।
  • स्टेप 3: फॉर्म को अपने स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में जमा करें, जहां आपको एक रिफ्रेंस नंबर जारी की जाएगी।
  • स्टेप 4: आप इस नंबर का इस्तेमाल करके राज्य चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर अपने आवेदन की स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं।
  • स्टेप 5: एक बार जब आप अपना फॉर्म जमा कर देंगे, तो इसे चुनावी कार्यालय द्वारा प्रोसेस और वेरिफाई किया जाएगा।
  • स्टेप 6: वेरिफिकेशन के बाद, आपको सूचित किया जाएगा और आप निर्वाचन कार्यालय में जाकर अपना डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

  • वोटर कार्ड के खो जाने के की स्तिथि में एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) की कॉपी।
  • फॉर्म EPIC-002
  • पते का प्रमाण।
  • सबूत की पहचान।
  • पासपोर्ट साइज के फोटो

डुप्लीकेट वोटर आईडी  के लिए फॉर्म

डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म को फॉर्म EPIC -002 के रूप में जाना जाता है। यह फोटो मतदाता पहचान पत्र जारी करने का फॉर्म है और प्रत्येक राज्य के विभिन्न मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। यह फॉर्म देश भर के सभी चुनावी कार्यालयों में भी उपलब्ध है।

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डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को कुछ विवरण प्रदान करना होगा, जैसे कि उनका राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, पूरा नाम, पता, जन्म तिथि, साथ ही डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करने का कारण। मतदाता पहचान पत्र के खोने या चोरी होने की स्थिति में, पते के प्रमाण, पहचान प्रमाण के साथ-साथ पासपोर्ट आकार की तस्वीरों के साथ, नुकसान/चोरी के समय दर्ज की गई एफआईआर की एक प्रति भी अटैच करनी होगी।