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Birth Certificate के बहुत सारे फायदे, आसान है बनवाने की प्रोसेस, खर्च सिर्फ 20 रुपये

बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता है। अगर बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ है तो वहां आसानी से यह सर्टिफिकेट बन जाता है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चे के लिए इसे खुद से अप्लाई करना होता है। बिना बर्थ सर्टिफिकेट के सरकारी/गैरसरकरी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है।

By Yogesh Singh Edited By: Yogesh Singh Updated: Sat, 02 Nov 2024 12:00 PM (IST)
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बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का क्या है तरीका
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। 'बर्थ सर्टिफिकेट' (Birth Certificate) बच्चों के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज होता है। जन्म लेने के बाद सरकारी या गैरसरकारी किसी भी योजना का लाभ लेना हो तो यही मांगा जाता है, लेकिन कुछ लोगों के पास यह नहीं होता है और उन्हें इसे बनवाने का सही प्रोसेस भी नहीं पता होता है। जन्म के 21 दिन के अंदर ही इस दस्तावेज को बनवाना जरूरी होता है। अगर जन्म के बाद 21 दिनों के अंदर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया जाता है, तो आगे चलकर मुश्किलें खड़ी होती हैं। यहां इस दस्तावेज की अहमियत और इसे ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं।

बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ी जरूरी बातें

  • जन्म के 21 दिनों के भीतर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होता है।
  • अगर 21 दिनों के भीतर इसे नहीं बनवाया जाता है तो इसे नगर निगम के ऑफिस या जिला पंचायत के ऑफिस से बनवाना पड़ता है।
  • सरकारी अस्पताल में बच्चे का जन्म होने पर तुरंत ही बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। सरकारी अस्‍पताल इसके लिए अधिकृत है।
  • निजी अस्पताल के पास बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का अधिकार नहीं होता है।
  • पासपोर्ट, स्कूल में एडमिशन या सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए यह दस्तावेज बहुत जरूरी होता है।
  • अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का काम मुश्किल लगता है तो आप गलत हैं। इसे ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत आसान है।

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ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस

  • CRSORGI.gov.in. वेबसाइट पर जाएं और साइनअप पर क्लिक करें।
  • यूजरनेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।
  • आप एक नए पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। जहां रिलिवेंट लिंक पर क्लिक करें।
  • अब न्यू पोर्टल पर एक बार फिर साइनअप करना होगा। नाम, लास्ट नेम, सेक्स और डेट ऑफ बर्थ जैसी डिटेल भर कर प्रॉसीड करना होगा।
  • यहां अपनी एड्रेस डिटेल भरनी होगी और नेक्स्ट करना है।
  • इसके बाद अपना आधार नंबर और नेशनलिटी चुनें। एकनॉलेजमेंट बॉक्स पर टिक करें और “नेक्स्ट” पर क्लिक करें। फिर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे।
  • इसके बाद मोबाइल नंबर और कैप्चा से लॉगिन करेंगे।
रिपोर्टिंग बर्थ: टॉप राइट कॉर्नर में थ्री लाइन और बर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करें।

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रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

अब जब आप लॉग इन हो गए हैं, तो आप कानूनी जानकारी के साथ पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेंगे।

स्टेप 1- बर्थ प्लेस फिल करें।

स्टेप 2- लैंग्वेज सेलेक्ट करें।

स्टेप 3- बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और मेल के बारे में जानकारी भरें।

स्टेप 4- नाम दर्ज करें

स्टेप 5- माता-पिता की जानकारी

इसके बाद पिता का विवरण (नाम, अंतिम नाम, आधार संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर) भरें और फिर माँ के लिए भी ऐसा ही करें।

स्टेप 6- एड्रेस डिटेल

स्टेप 7- जन्मस्थान चुनें जैसे कि अस्पताल। राज्य और जिला चुनें, फिर उप-जिला और गाँव/कस्बा चुनें।

स्टेप 8- "रजिस्ट्रेशन यूनिट" चुनें और अस्पताल की डिटेल भरें।

जरूरी डॉक्यूमेंट

  • हॉस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप
  • एडिशनल डॉक्युमेंट प्रूफ (माता-पिता का पैन कार्ड)
  • सरकारी ऑफिसर का ऑर्डर अपलोड करें।
  • डॉक्युमेंट अपलोड करने के बाद प्रीव्यू और फाइनल सबमिट करें।
  • इसके लिए आपको 20 रुपये का शुल्क देना होगा।
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