घर बैठे ही बनवाएं अपना Driving License, अपनाएं ये 7 स्टेप्स
ड्राइविंग लाइसेंस बनावाने के लिए कई बार ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज ने DL बनाने का काम बेहद आसान कर दिया है
By Shilpa SrivastavaEdited By: Updated: Tue, 28 Aug 2018 04:27 PM (IST)
नई दिल्ली (टेक डेस्क)। गाड़ी या बाइक चलाने के लिए लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस (DL) होना बेहद आवश्यक है। इसके बिना ड्राइविंग करना कानून अपराध माना जाता है। यही नहीं, फाइन और पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनावाने के लिए कई बार ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज ने DL बनाने का काम बेहद आसान कर दिया है। यहां हम आपको ऑनलाइन DL अप्लाई करने का तरीका बताने जा रहे हैं।
घर बैठे ही बनवाएं अपना Driving License, देखें स्टेप्स DL को ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई?
लर्निंग लाइसेंस:
- इसके लिए आपको ऑनलाइन सारथी पोर्ट पर लॉग-इन करना होगा। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट है।
- इसके बाद Apply online पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया होगा इसमें New learners license पर क्लिक करें।
- अब एक नया पेज ओपन होगा। यहां आपको अपनी निजी जानकारी, घर का पता समेत कुछ अन्य डिटेल्स भरनी होंगी।
- सभी जरुरी जानकारियां भरने के बाद आपको यहां मांगे गए सभी दस्तावेंजों की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी। उदाहरण के तौर पर: आयु प्रमाण पत्र, घर के पते का प्रमाण आदि।
- इसके बाद आपको अपनी फोटो और साइन की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी।
- अब आपको learners license टेस्ट के लिए स्लॉट-बुकिंग करनी होगी।
- अब आपको फीस का पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपको learners license का टेस्ट क्लियर करना होगा। ऐसा करने से आपको learners license मिल जाएगा।
- learners license मिल जाने के बाद आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना होगा। learners license मिलने के 30 दिन बाद और 180 दिन पहले आपको परमानेंट लाइसेंसर अप्लाई करना होगा।
- जिस तरह से आपने learners license के लिए अप्लाई किया था। इसका तरीका भी बिल्कुल वही है।
- सारथी पोर्टल पर लॉग इन कर आपको Apply online पर क्लिक करना होगा। इसके बाद New driving license पर क्लिक करें।
- अब आपको अपने learners license का नंबर और डेथ ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी।
- इसके बाद आपको DL टेस्ट का स्लॉट बुक कर फीस का पेमेंट करना होगा।
- अब आपको परमानेंट DL टेस्ट के लिए जाना होगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको परमानेंट लाइसेंस दे दिया जाएगा।