EU के डिजिटल मार्केट्स एक्ट नियमों का उल्लंघन करने वाली पहली कंपनी बनी एपल, नियामकों ने पाया दोषी
एपल वह पहली कंपनी बन गई है जिसने यूरोपीय संघ (European Union) के डिजिटल मार्केट एक्ट नियमों (Digital Markets Act Rules) का उल्लंघन किया है। यूरोपीय संघ के विनियामकों (European Union regulators) ने सोमवार को डिजिटल मार्केट्स एक्ट (Digital Markets Act) के तहत एपल को लेकर नई जांच शुरू की। नियामकों ने अपनी जांच में एपल को दोषी पाया है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। यूरोपीय संघ के विनियामकों (European Union regulators) ने सोमवार को डिजिटल मार्केट्स एक्ट (Digital Markets Act) के तहत यूरोप में वैकल्पिक आईओएस मार्केटप्लेस के लिए एप्पल के समर्थन की एक नई जांच शुरू की।
इसमें कहा गया कि ऐप स्टोर की "स्टीयरिंग" नीतियां प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डिजिटल मार्केट्स एक्ट का उल्लंघन करती हैं।
एपल स्टीयरिंग की नहीं देता अनुमति
यूरोप में प्रतिस्पर्धा नीति का नेतृत्व करने वाली मार्ग्रेथ वेस्टेगर (Margrethe Vestager) ने कहा कि उनकी प्रारंभिक स्थिति यह है कि एपल पूरी तरह से स्टीयरिंग की अनुमति नहीं देता है।उन्होंने एक बयान में कहा, "स्टीयरिंग यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि ऐप डेवलपर्स गेटकीपर के ऐप स्टोर पर कम निर्भर हों और उपभोक्ताओं को बेहतर ऑफर्स के बारे में जानकारी हो।
यूरोपीय संघ के नियामक हैं चिंतित
यूरोपीय संघ के नियामकों ने कहा कि वे चिंतित हैं क्योंकि एपल का नया व्यापार मॉडल ऐप डेवलपर्स के लिए वैकल्पिक बाज़ार के रूप में करने को मुश्किल बना रहा है। इतना ही नहीं, ऐप डेवलपर्स के लिए iOS पर अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचना भी मुश्किल बना रहा है।
नियामकों का कहना है कि हम एपल के नए बिजनेस मॉडल पर विचार करेंगे। उन कमर्शियल शर्तों पर विचार किया जाएगा, जो एपल उन ऐप डेवलपर्स पर लागू करता है, जो iOS प्लेटफॉर्म पर अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचना चाहते हैं।ये भी पढ़ेंः इन यूजर्स को नहीं मिलेंगे एपल के AI फीचर्स, इस वजह से कंपनी ने लिया फैसला