Google Play Store: प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल के खिलाफ दिया जांच का आदेश, ऐप स्टोर से जुड़ा है मामला
एक मार्च को Google ने अपनी पेमेंट पॉलिसी का उल्लघंन करने पर प्ले स्टोर से कुछ ऐप्स को रिमूव कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही सरकार के हस्तक्षेप से ये ऐप वापस आ गए थे। ऐप स्टोर पर यह भी आरोप लगाया गया है कि पेमेंट पॉलिसी डेवलपर्स पेमेंट प्रोसेसर और यूजर सहित कई हितधारकों को प्रभावित कर रही हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने Play Store के कथित प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार के लिए गूगल के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। आदेश जारी करते हुए आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य रूप से गूगल के स्वामित्व वाले ऐप स्टोर के संबंध में उसकी हाल ही में परिवर्तित की गई भुगतान नीतियों से परेशान हैं। यह आदेश भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण गूगल द्वारा प्ले स्टोर से कुछ एप हटाने के दो सप्ताह से भी कम समय में आया है।
ऐप रिमूव करने को लेकर है मामला
एक मार्च को गूगल ने अपनी पेमेंट पॉलिसी का उल्लघंन करने पर प्ले स्टोर से कुछ ऐप्स को रिमूव कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही सरकार के हस्तक्षेप से ये ऐप यहां वापस आ गए थे। ऐप स्टोर पर यह भी आरोप लगाया गया है कि पेमेंट पॉलिसी डेवलपर्स, पेमेंट प्रोसेसर और यूजर सहित कई हितधारकों को प्रभावित कर रही हैं। गूगल द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा-चार का उल्लंघन करने का आरोप है।
अपने 21 पेज के आदेश में नियामक ने कहा कि गूगल का दावा है कि प्ले स्टोर द्वारा ऐप डेवलपर्स को दी जाने वाली सेवाओं की एवज में शुल्क लिया जाता है। आयोग ने कहा कि यदि सेवा शुल्क एप डेवलपर्स को प्रदान की गई सेवाओं के लिए है तो गूगल द्वारा दिया गया तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है।आयोग ने यह भी कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि केवल उपभोग वाले एप को छूट क्यों दी गई है, जबकि उनकी सामग्री एप के भीतर ही इस्तेमाल की जाती है। ऐसे में सेवा शुल्क लेना भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है।