New Criminal laws: पुलिस नहीं कर रही सुनवाई, ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन FIR; एक्शन में नहीं होगी देरी
1 जुलाई से देश में नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद लोगों को ऑनलाइन एफआईआर करने की सुविधा मिली है। अब घटनाओं की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिये भी की जा सकती है। ऑनलाइन पुलिस शिकायत या एफआईआर जिसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। E-FIR करने का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। 1 जुलाई से देश में नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद लोगों को ऑनलाइन एफआईआर करने की सुविधा मिली है। अब घटनाओं की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिये भी की जा सकती है। ऑनलाइन पुलिस शिकायत या एफआईआर जिसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। जब भी किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसका पहला काम होता है कि वह पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाए।
लेकिन, कुछ लोग होते हैं जो पुलिस थाने जाने में असहज महसूस करते हैं। ऐसे में यहां बता रहे हैं कि ऑनलाइन E-FIR दर्ज करवाने के लिए क्या प्रोसेस है। यहां कई राज्यों में ई-एफआईआर दर्ज करवाने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं।
ऑनलाइन FIR कैसे करें?
एफआईआर जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के तहत अपराध की रिपोर्ट करने का प्रारंभिक चरण है। जिस व्यक्ति के साथ घटना घटित हुई है वह अपने नजदीक पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ऐसा करने के लिए उसके पास ऑनलाइन भी विकल्प है।नए कानून के बाद...
स्टेप 1 - शिकायतकर्ता को सबसे पहले अपने साथ हुई घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस के उस स्टेशन तक पहुंचानी है, जहां आप रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं। इसकी जानकारी ई-कम्यूनिकेशन के जरिये पुलिस तक पहुंचाई जा सकती है।स्टेप 2- दूसरे चरण में घटना की जानकारी, पर्सनल डिटेल और संबधित दस्तावेज अपलोड करें।
स्टेप 3- इसके बाद आपकी एफआईआर की कॉपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) के पास प्रांरभिक जांच के लिए भेज दी जाएगी। इसके बाद पता किया जाएगा कि मामला बनता है या नहीं यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच शुरू की जा सकती है या नहीं, इसमें अधिकतम 14 दिन लगेंगे। लेकिन, ई-संचार के माध्यम से भेजी गई सूचना को तीन दिनों के भीतर रिकॉर्ड में लिया जाएगा और प्राथमिक जांच शुरू कर दी जाएगी।
स्टेप 4- अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि मामले पर तत्काल कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए तो ऐसा किया जा सकता है।स्टेप 5- इसके बाद एसएचओ एफआईआर की समीक्षा करेगा और उसे आईओ को सौंपेगा। एफआईआर की कॉपी शिकायतकर्ता को भी दी जाएगी।जीरो एफआईआर: जीरो एफआईआर की शुरुआत के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है, चाहे उसका क्षेत्र कुछ भी हो। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म हो जाएगी और अपराध की तुरंत रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी।
दिल्ली E-FIR प्रोसेस- सबसे पहले दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल साइट पर जाएं।- इसके बाद होमपेज पर ‘Lost & Found’ को सेलेक्ट करें।- अब लॉस्ट रिपोर्ट पर टैप करें और फिर लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट।- यहां रिट्राइव और रजिस्टर दो ऑप्शन मिलेंगे। दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां जरूरी जानकारी फिल करें।
- शिकायत का नाम
- माता-पिता का नाम
- एड्रेस
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- जगह, तारीख और घटना का समय
- घटना के बारे में संक्षिप्त जानकारी
- पुलिस स्टेशन का नाम
- विषय
- शिकायत का प्रकार
- -पर्सनल डिटेल
- -ईमेल आईडी (OTP प्राप्त करने के लिए)
- अपराध डिटेल
- पता
- पुलिस स्टेशन
- ईमेल