जल्दी करें! अब तक Aadhaar से नहीं लिंक किया तो बेकार हो जाएगा आपका PAN, कुछ स्टेप्स में तुरंत हो जाएगा काम
आधार कार्ड और पैन कार्ड हमारे लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर अब आप अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो समस्या हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए आखरी तारीख तय कर दी है। आइये जानें कि आप इन्हें कैसे लिंक कर सकते हैं।
By Ankita PandeyEdited By: Ankita PandeyUpdated: Tue, 27 Dec 2022 04:15 PM (IST)
नई दिल्ली, टेक डेस्क। आधार कार्ड और पैन कार्ड हमारे लिए दो ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, जिनकी हमें समय-समय पर जरूरत पड़ती रहती है। जहां आधार कार्ड हमारे लिए आईडी की तरह काम करता है। वहीं पैन कार्ड हमारी वित्तीय कामों के लिए जरूरी होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। मान लिजिए अगर अचानक से आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर दें तो? जी हां ऐसा हो सकता है, अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो । बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए आखिरी तारिख तय कर दी है।
क्या है पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख?
अगर आपके पास पैन कार्ड है और अगर आपने अभी भी आधार कार्ड के साथ अपना पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है तो आपको समस्या हो सकती है। आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैन को आधार कार्ड से तत्काल लिंक कराने को कहा है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 है। अगर आप दिए गए समय में दोनों को लिंक करने में विफल रहते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
ट्वीट में दी जानकारी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूजर्स को आखिरी तारीख की जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है। उन्हें 31.3. 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. क्योंकि 1.04.2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा।पैन कार्ड को आधार से कैसे करें लिंक ?
- अपने आधार को पैन के लिंक करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा, आइये इसके बारे में जानते हैं।
- सबसे पहले आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं या www.incometax.gov.in/iec/foportal/ लिंक पर क्लिक करें
- अब 'क्विक लिंक्स' सेक्शन में जाएं और 'लिंक आधार ऑप्शन' पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालें और Validate पर क्लिक करें।
- बता दें कि आपका आधार कार्ड पहले से ही आपके पैन से जुड़ा हुआ है तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा, 'पैन पहले से ही आधार या किसी अन्य आधार से जुड़ा हुआ है'।
- अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है और आपने NSDL पोर्टल पर चालान का भुगतान किया है, तो भुगतान की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा मान्य की जाएगी। आपको अपने पैन और आधार की पुष्टि करने के बाद 'वेरिफाई पेमेंट डिटेल' के साथ एक पॉप-अप नोटिफिकेशन मिलेगा।
- इसके बाद जरूरी डिटेल दर्ज करने के बाद लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलने वाला 6 अंकों का ओटीपी डालना है।
- इसके बाद आपको आधार पैन लिंक के लिए अपना अनुरोध सबमिट करना है। बता दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने में 4 से 5 वर्किंग डे लगते हैं।