ATM हैक होने के पीछे यह था बड़ा कारण, RBI ने बैंकों को जारी किए ये निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक ने देशभर के सभी बैंकों के ATM को अपग्रेड करने का आदेश जारी किया है
By Harshit HarshEdited By: Updated: Wed, 27 Jun 2018 06:05 PM (IST)
नई दिल्ली (टेक डेस्क)। भारतीय रिजर्व बैंक ने देशभर के सभी बैंको को Windows XP वाले ATM मशीन हटाने के निर्देश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सभी बैंकों को सितंबर 2019 तक अपने ATM से Windows XP वाले कम्प्यूटर हटाने का समय मिला है। इसकी मुख्य वजह साइबर अटैक माना जा रहा है। पिछले साल पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में वाइरस अटैक की घटना के बाद कई संस्थानों ने अपने पुराने कम्प्यूटर बदल लिए हैं और अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं।
2014 में बंद किया Windows XP का सपोर्टWindows XP ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 8 अप्रैल 2014 से ही इसके ऑफिशियल सपोर्ट और अपडेट बंद कर दिए थे। आपको बता दें कि Windows XP, पर्सनल कम्प्यूटर में अब तक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको यह जानकर हैरानी होगी की यह आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम देशभर के लगभग सभी ATM में इस्तेमाल होता है।
RBI ने लिया संज्ञानRBI ने बैंकिंग प्रणाली को किसी भी तरह के साइबर अटैक से बचाने के लिए संज्ञान लेते हुए सभी बैंकों को इस आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने का दिशा-निर्देश जारी किया है। RBI ने बैंकों के ढीले रवैये पर आपत्ति जताते हुए नोटिफिकेशन में लिखा कि ATM में पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से साइबर हमले का खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सभी बैंक जल्द से जल्द बैंकों और ATM को अपग्रेड करें।
बैंक और ATM सर्वर को बड़ा खतराRBI ने साफ कहा कि, बैंकों और ATM में विंडोज XP के इस्तेमाल से ग्राहकों को अकाउंट हैक होने से लेकर ATM सर्वर हैक होने का खतरा है। यह बैंकों की बड़ी लापरवाही का उदाहरण है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम 4 साल पहले ही बंद हो चुका है, बैंक उसका इस्तेमाल अभी तक कर रहे हैं। इसकी वजह से ग्राहकों के अकाउंट के साथ ही बैंक पर भी साइबर हमले की तलवार लटक रही है। 2014 में ही हमें सूचना मिली थी कि देशभर के 95 फीसद ATM कभी भी हैक हो सकते हैं, क्योंकि वे पुराने विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं, जिसका सपोर्ट और अपडेट माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है।
बैंकों पर हो सकती है कारवाईRBI ने साफ किया है कि बैंकों की यह बड़ी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी बैंक सितंबर 2019 तक अपने ATM सिस्टम को अपग्रेड कर लें। अगर कोई बैंक तय समय-सीमा में ATM को अपग्रेड नहीं करता है तो उसके खिलाफ बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 या पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत कारवाई की जाएगी। इस नोटिस पर RBI के मुख्य जनरल मैनेजर आर रविकुमार के हस्ताक्षर हैं।
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