Online Gaming: SC ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% GST के खिलाफ सभी याचिकाएं अपने पास कीं ट्रांसफर
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28 प्रतिशत माल और सेवा कर (GST) लगाने को चुनौती देने वाले अलग-अलग उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर लिया। आपको बता दें कि गेम्सक्राफ्ट ड्रीम 11 गेम्स 24x7 और हेड डिजिटल वर्क्स सहित कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने भी जीएसटी लगाए जाने को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
एएनआई,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28 प्रतिशत माल और सेवा कर (GST) लगाने को चुनौती देने वाले अलग-अलग उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर लिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें भारत भर के नौ उच्च न्यायालयों में लंबित सभी 27 याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
गेम्सक्राफ्ट, ड्रीम 11, गेम्स 24x7 और हेड डिजिटल वर्क्स सहित कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने भी जीएसटी लगाए जाने को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
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फैसले पर पहले भी लगी थी रोक
इससे पहले, उच्च अदालत ने ऑनलाइन गेमिंग फर्म गेम्सक्राफ्ट को जारी किए गए 21,000 करोड़ रुपये के जीएसटी सूचना नोटिस को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी।8 जनवरी को शीर्ष अदालत ने 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के खिलाफ ई-गेमिंग फेडरेशन और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया था।जीएसटी परिषद ने जुलाई 2023 में अपनी एक बैठक में सिफारिश की थी कि कैसीनो और घुड़दौड़ के साथ-साथ ऑनलाइन गेमिंग पर एक समान दर से कर लगाया जाना चाहिए। इसने 'कौशल के खेल' और 'मौके के खेल' के बीच कोई अंतर न करने का निर्णय लिया था।
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