नए Sim कार्ड को लेकर अधिक सख्त हुए नियम, सिम लेने वालों से लेकर बेचने वालों तक सबके लिए कड़ा हुआ कानून
सिम कार्ड को लेकर फिर नियमों ने सरकार ने बदलाव किए है और एक बार फिर नए सिम कार्ड के लिए नियम सख्त कर दिए है। इन नियमों के साथ सिम लेने की मौजूदा प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव सिम यूजर्स के साथ-साथ उन दुकानों पर भी लागू होंगे जो ये सिम कार्ड बेचते हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।
By Ankita PandeyEdited By: Ankita PandeyUpdated: Sat, 02 Sep 2023 11:45 AM (IST)
नई दिल्ली, टेक डेस्क। दूरसंचार विभाग (DoT) ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम पेश किए है जो भारत में सिम कार्ड कैसे जारी और उपयोग किए जा सकते हैं। ये नए निमय लोगों के लिए सिम कार्ड खरीदने और इसे एक्टिव करने के तरीके को और सख्त करने जा रहा है।
DoT ने दो सर्कुलर जारी किए हैं, जो भारत में सिम कार्ड की सेल और उपयोग के नए नियमों को जोड़ते और संशोधित करते हैं।
जारी किए दो नए सर्कुलर
- जहां एक सर्कुलर में सिम कार्ड यूजर्स के लिए निर्देश दिए गए है। वहीं दूसरा सर्कुलर टेलीकॉम कंपनियों-जैसे एयरटेल और जियो के लिए है। उम्मीद है कि ये नियम भारत में सिम कार्ड बेचने के तरीके में सुधार ला सकते है।
- नए नियमों का उद्देश्य भारत में सिम कार्ड बेचने के तरीके में सुरक्षा को मजबूत करना है। नए नियम ऐसे हैं, जो सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों के लिए नए और अधिक कठोर केवाईसी को अनिवार्य करते हैं।
- ऐसे में एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों का पूरी तरह से KYC करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करती है तो उनको हर दुकान के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
देना होगा 10 लाख का जुर्माना
- ऐसे में एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों का पूरी तरह से KYC करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करती है तो उनको हर दुकान के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
- बता दें कि ये नियम 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होने वाले है। इन नियमों के अनुसार सिम कार्ड बेचने वाली मौजूदा दुकानों को भी 30 सितंबर, 2024 तक नए मानदंडों के अनुसार अपना केवाईसी करना होगा।
ये प्वॉइंट भी जरूरी
- इसके साथ ही एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों को इस बात पर कड़ी नजर रखनी होगी कि उनके सिम कार्ड कौन और किस तरीके से बेच रहा है।
- इसके अलावा, DoT ने निर्धारित किया है कि असम, कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे कुछ क्षेत्रों में, दूरसंचार ऑपरेटरों को पहले दुकानों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू करना होगा। इसके बाद ही वे उन्हें नए सिम कार्ड बेचने की अनुमति दे सकते हैं।
- सिम कार्ड खरीदने वाले कस्टमर्स के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। आजकल जब भी आप सिम कार्ड खरीदते हैं तो अक्सर आधार वेरिफिकेशन किया जाता है।
- नए नियमों के अनुसार कि आपके मौजूदा कार्ड के क्षतिग्रस्त होने या खो जाने की स्थिति में भी सिम कार्ड को दोबारा जारी करना जरूरी होगा। यह बिल्कुल उसी वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरह काम करेगा जो नए सिम के मामले में अपनाई जाती है।