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टेलीकॉम पैनल ने सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे इंस्टॉल करने के लिए अलग लाइसेंस जारी करने को मंजूरी दे दी

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि डिजिटल संचार आयोग ने अंतरिक्ष संचार को भूमि-आधारित नेटवर्क से जोड़ने वाले सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के लिए अलग लाइसेंस जारी करने को मंजूरी दे दी है। सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) परमिट धारक अंतिम ग्राहकों को सीधे कोई सेवा नहीं देंगे और उनसे 10 लाख रुपये का गैर-वापसीयोग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा।

By AgencyEdited By: Ankita PandeyUpdated: Thu, 20 Jul 2023 06:24 PM (IST)
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Telecom panel approves issuance of separate license for setting up sesg
नई दिल्ली, टेक डेस्क। डिजिटल संचार आयोग ने गुरुवार को सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के लिए अलग लाइसेंस जारी करने को मंजूरी दे दी, जो अंतरिक्ष संचार को भूमि-आधारित नेटवर्क से जोड़ते हैं। बता दें कि जो पहले दूरसंचार आयोग को पहले दूरसंचार आयोग था।

लगेगा 10 लाख का शुल्क

सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) परमिट धारक अंतिम ग्राहकों को सीधे कोई सेवा नहीं देंगे और उनसे 10 लाख रुपये का गैर-वापसीयोग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा। सूत्र ने कहा कि डीसीसी ने सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की ट्राई की सिफारिश को मंजूरी दे दी है।

DoT से लेनी होगी मंजूरी

एसईएसजी लाइसेंस धारक को तारामंडल आधारितल सैटलाइट सर्विस प्रदाताओं की जरूरत को पूरा करने के लिए कई SESG स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन हर SESG स्थापित करने से पहले डीओटी से अलग से अनुमति लेने की जरूरत होगी।

20 सालों तक रहेगा वैध

SESG लाइसेंस 10 वर्षों के नवीनीकरण के प्रावधान के साथ लाइसेंस की प्रभावी तिथि से 20 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। वर्तमान में, DoT दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण है, जबकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) देश में प्रसारण सेवाओं के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण है।