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1 सितंबर से ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे ये सिम कार्ड, स्पैम कॉलर्स पर नकेल कसेगा ट्राई का नया नियम

स्पैम कॉलर्स पर नकेल कसने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अगले महीने 1 सितंबर 2024 से ट्राई (Telecom Regulatory Authority of India) देश में एक नया नियम लागू कर रहा है। नए नियमों को लेकर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक नया अपडेट जारी किया है। इस अपडेट में दो नियमों को साफ किया गया है।

By Shivani Kotnala Edited By: Shivani Kotnala Updated: Mon, 12 Aug 2024 10:00 AM (IST)
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स्पैम कॉलर्स पर नकेल कसेगा ट्राई का नया नियम, 1 सितंबर 2024 से होगा लागू
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगले महीने सितंबर की शुरुआत से टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई (Telecom Regulatory Authority of India) देश में एक नया नियम लागू कर रहा है। यह नया नियम ट्राई की ओर से फेक और स्पैम कॉल्स को रोकने और खत्म करने की कड़ी में लाया जा रहा है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक नया अपडेट जारी किया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ट्राई के नए फैसलों को लेकर डिटेल में जानकारी दी है।

स्पैम कॉल करने वाली कंपनियों के लिए कड़े हुए नियम

पहला नियम

ट्राई के नियमों के मुताबिक, अगर कोई भी संस्था स्पैम कॉल करती पाई जाती है, तो उस संस्था के सभी टेलीकॉम रिसोर्स काट दिए जाएंगे। इसके अलावा, इस अलावा इस संस्था को सभी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा 2 साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

यहां समझना होगा कि नए नियम के साथ किसी भी व्यक्ति जो कि टेलीमार्केटिंग या प्रमोशन के लिए अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहा है, उसका नंबर 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

मालूम हो कि फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए सरकार ने विशिष्ट नंबर श्रृंखला, 160 शुरू की थी। हालांकि, मोबाइल यूजर्स को कई बार प्रमोशन और टेलीमार्केटिंग से जुड़े कॉल निजी नंबरों से भी आते हैं। ऐसे में नया नियम सभी पर लागू होगा।

दूसरा नियम

ट्राई के नियमों के मुताबिक, 1 सितंबर 2024 से URL/APK वाले ऐसे किसी भी मैसेज को डिलीवर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिनमें मौजूद URL/APK वाइट लिस्टेड न हों।

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