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कानूनी दांव-पेंचों में फंस रहा एपल ऐप स्टोर का मामला, अपील के लिए केवल 14 दिन का समय

Apple App Store Rules Do not Violate Antitrust Law न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की अपील अदालत ने फोर्टनाइट निर्माता एपिक गेम्स द्वारा लाए गए एक एंटीट्रस्ट मामले में 2021 के आदेश को बरकरार रखा। (फोटो- जागरण)

By Shivani KotnalaEdited By: Shivani KotnalaUpdated: Tue, 25 Apr 2023 12:25 PM (IST)
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Apple App Store Rules Do not Violate Antitrust Law, Pic Courtesy- Jagran File
नई दिल्ली, टेक डेस्क। प्रीमियम कंपनी एपल के ऐप स्टोर में पेमेंट को लेकर नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अमेरिका की एक अपील अदालत ने एपल के ऐप स्टोर को लेकर एक संघीय अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। यानी अदालत ने माना है कि एपल को ऐप स्टोर में पेमेंट से जुड़ी जानकारियों को बदलने की जरूरत है। प्रीमियम कंपनी एपल ने इस पर कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है।

एपल कर सकता है थर्ड पार्टी ऐप्स नियमों में बदलाव

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की अपील अदालत ने फोर्टनाइट निर्माता एपिक गेम्स द्वारा लाए गए एक एंटीट्रस्ट मामले में 2021 के आदेश को बरकरार रखा।

इस मामले के बाद ही माना जा रहा है कि एपल को डेवलपर्स को थर्ड-पार्टी इन-ऐप भुगतान विकल्पों के लिए लिंक और बटन प्रदान करने जरूरत होगी। इसी के साथ आईफोन मेकर को सेल्स कमिशन देना खत्म किया जा सकता है।

अपील के लिए एपल के पास 14 दिन का समय

हालांकि, अपील अदालत ट्रायल कोर्ट से सहमत हुए कि ऐप्पल के ऐप स्टोर के नियम एंटीट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन नहीं करते हैं और इन-ऐप भुगतानों के लिए 30 प्रतिशत तक के कमीशन की अनुमति देते हैं।

इस मामले में एपल ने यह जानकारी नहीं दी है कि 9वें सर्किट या यूएस सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के एक बड़े समूह से अपील करने की योजना बनाई है या नहीं।

कंपनी के पास अपील दायर करने के लिए 14 दिन का समय है। ट्रायल कोर्ट के आदेश तब तक रुके रहेंगे जब तक कि कोई भी अपील सामने नहीं आती है।

नए अपडेट में हो सकते हैं ऐप स्टोर को लेकर बदलाव

इस मामले में एपिक गेम्स ने कहा है कि एपल को लेकर एंटीट्रस्ट क्लेम में उसकी हार हुई है, लेकिन ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आईओएस डेवलपर्स को उपभोक्ताओं के साथ सीधे उनके साथ व्यापार करने के लिए वेब पर भेजने की आजादी देता है।

ट्रायल कोर्ट के जज ने साफ कहा है कि एपल थर्ड पार्टी पेमेंट ऑप्शन के लिंक और बटन को बैन नहीं कर सकता है। हालांकि, एपल के लिए अभी किसी तरह के कोई इंस्ट्रक्शन सामने नहीं आए हैं। (एजेंसी इनपुट के साथ)