मौत के बाद किस काम आता Aadhaar Card, बंद करवाने को लेकर क्या है नियम?
हर भारतीय नागरिक के लिए आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है। आधार पर लिखी 12 अंकों की संख्या जीवन में सिर्फ एक बार ही जारी की जाती है। ऐसे में सवाल है कि व्यक्ति की मौत के बाद उसके आधार को सरेंडर या बंद करवाने को लेकर क्या नियम है। या फिर ऐसा कोई नियम बनाया ही नहीं गया है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Aadhaar Card सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला सबसे जरूरी डॉक्युमेंट है। पहचान के तौर पर इसे मांगा जाता है। किसी भी सरकारी या गैरसरकारी योजना का लाभ लेना हो तो सबसे पहले इसी की डिमांड होती है। आधार बनवाते वक्त नाम, पता और फिंगरप्रिंट जैसी डिटेल ली जाती है, जिसके बाद 12 अंकों का एक यूनीक नंबर मिलता है, जो व्यक्ति के लिए जीवन में सिर्फ एक बार ही जारी होता है।
ऐसे में बहुत से लोगों के जेहन में सवाल आता है कि आखिर मौत के आधार कार्ड का क्या होता है? क्या आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं। आधार को डिएक्टिवेट करने का तरीका क्या है। सब सवालों के जवाब आपको यहां मिलने वाले हैं।
मौत के बाद आधार का क्या होगा?
आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI ने आधार बनवाने को लेकर तो कई नियम बना रखे हैं, लेकिन मौत के बाद आधार कार्ड का क्या करना चाहिए। इसको लेकर कुछ नियम नहीं है। अगर कोई चाहे कि व्यक्ति की मौत के बाद आधार को सरेंडर या बंद करवा दिया जाए तो ऐसा करना संभव नहीं है। हालांकि एक तरीका है जिससे आप इसे मिसयूज होने से रोक सकते हैं।लॉक कर सकते हैं आधार
आधार को लॉक करने की सुविधा मिलती है। आप व्यक्ति की मौत के बाद उसके आधार को UIDAI की साइट पर जाकर लॉक कर सकते हैं, ऐसा करने से आधार कार्ड को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। आधार को लॉक करने के बाद आपको उसे संभालकर रखना चाहिए।यह भी पढ़ें- ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं Aadhaar Card, सिर्फ फॉलो करने होंगे कुछ जरूरी स्टेप