Whatsapp प्राइवेसी पाॅलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, जानें वजह
Whatsapp प्राइवेसी पाॅलिसी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर सुनवाई करने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया है। जिसके बाद व्यापारिक संगठन के बीच हलचल मची हुई है।
By Renu YadavEdited By: Updated: Sat, 06 Feb 2021 07:42 AM (IST)
नई दिल्ली, टेक डेस्क। Whatsapp Privacy Policy: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप Whatsapp ने अपनी नई प्राइवेसी पाॅलिसी को 15 मई 2021 तक के लिए टाल दिया है। साथ ही कंपनी की ओर से इस पाॅलिसी को लेकर कई बार सफाई भी दी जा चुकी है। वहीं अब Whatsapp प्राइवेसी पाॅलिसी एक बार फिर चर्चा में छाई हुई है और इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार करना है। सुप्रीम कोर्ट ने Whatsapp प्राइवेसी पाॅलिसी को लेकर सुनवाई करने से इनकार दिया है। आइए जानते हैं इसकी मुख्य वजह....
सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकारWhatsapp प्राइवेसी पाॅलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से ही सुनवाई चल रही है।
SC refuses to entertain plea against #WhatsApp new privacy policy; says issue already being heard by Delhi HC
— Press Trust of India (@PTI_News) February 5, 2021
Today filed PIL fr @CAITIndia in @SupremeCourtIND. Important point fr me is *Forensic & Technical Audits" be done at Data Centres of @WhatsApp &alike companies. True revelations qua #PrivacyPolicy wud come. M sure none wud objecy as it is their case that they dont breach privacy https://t.co/UHarrHXind" rel="nofollow
— VIVEK NARAYAN SHARMA (@viveknarayans) January 16, 2021
16 जनवरी को दायर हुई थी याचिकाWhatsapp की नई प्राइवेसी पाॅलिसी को लेकर छोटे व्यापारियों के संगठन कैट ने 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका दायर करते समय कहा गया था कि यह याचिका Whatsapp के भारतीय यूजर्स के हित में है और इसे जनहित याचिका के तौर पर दायर किया गया।
याचिका में शामिल थे ये बिंदुसुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाला वकील नारायण शर्मा अपने ट्विटर हैंडर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि इस याचिका में मेरे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे कि फाॅरेंसिक और तकनीकी ऑडिट कंपनियों के डाटा सेंटर में होने चाहिए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने की थी सुनवाईगौरतलब है कि Whatsapp की नई प्राइवेसी पाॅलिसी को लेकर पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पहली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा थ कि Whatsapp एक प्राइवेट मैसेजिंग ऐप है और यदि इससे आपकी निजता भंग होती है कि आप इस ऐप को डिलीट कर दें। आप जिस ऐप पर भरोसा करते हैं उस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।