Aadhar Card: ई -केवाईसी नहीं कराया तो आपका आधार कार्ड हो सकता है निलंबित, इस तरह आप भी कर सकते हैं चेक
आधार कार्ड का 10 सालों में कोई प्रयोग नहीं हुआ है तो इलेक्ट्रानिक जांच कन्फर्मेशन (ई-केवाईसी) करा लें। अन्यथा आपका आधार कार्ड निलंबत हो सकता है। ऐसे आधार कार्डों की संख्या जनपद में सैकड़ों में है। वहीं निर्धारित समय के अंतर्गत बायोमेट्रिक भी करा लें अन्यथा की स्थिति में शुल्क देना होगा। आधार कार्ड को समय समय पर अपडेट कराना आवश्यक है।
जागरण संवाददाता, आगरा। आधार कार्ड का 10 सालों में कोई प्रयोग नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रानिक जांच कन्फर्मेशन (ई-केवाईसी) करा लें। अन्यथा आपका आधार कार्ड निलंबत हो सकता है। ऐसे आधार कार्डों की संख्या जनपद में सैकड़ों में है। वहीं निर्धारित समय के अंतर्गत बायोमेट्रिक भी करा लें, अन्यथा की स्थिति में शुल्क देना होगा।
आधार कार्ड को समय समय पर अपडेट कराना आवश्यक है। बच्चे को पांच से सात साल इसके बाद 15 से 17 साल के बीच में बायोमेट्रिक कराना आवश्यक है। इसके बाद हर 10 साल में बायोमेट्रिक कराना आवश्यक है। निर्धारित समय के अंतर्गत बायोमेट्रिक नहीं कराई जाती है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
10 साल बाद आपके फोटो में अंतर आना स्वभाविक है। मिलान के दौरान दिक्कत आती है। फोटो से लेकर फिंगर प्रिंट में भी अंतर आने लगता है। मिलान न होने पर आधार कार्ड प्रयोग में नहीं आएगा। इसलिए बायोमेट्रिक कराना आवश्यक है। इसके साथ ही शुल्क देना होगा।
ई-केवाईसी इसलिए हैं जरूरी
10 साल के अंतराल में अगर आपने आधार कार्ड का कोई प्रयोग नहीं किया है तो ई-केवाईसी करना आवश्यक है। आनलाइन भी करा सकते है। यह साबित करना होता है कि जिस वक्त आपने आधार कार्ड बनवाया था, उस वक्त जो दस्तावेज लगाए थे, वही हैं। इसके लिए उन्हें दस्तावेज अपलोड कराने होते हैं। आधार कार्ड के प्रयोग न होने की स्थिति में माना जाता है कि संबंधित व्यक्ति कहीं बाहर चला गया। ई-केवाईसी संबंधित व्यक्ति की प्रमाणीकरण प्रक्रिया है।
पार्षद और प्रधान के पत्र पर नहीं होते मान्य
पहले बच्चे का आधार कार्ड बनवाए जाने के दौरान प्रधान, पार्षद और स्कूल का आईकार्ड मान्य कर लिया जाता था। इसे बंद कर दिया गया है। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आनलाइन भी दिखना चाहिए। तभी मान्य होगा।आधार का प्रयोग न होने पर कई दिक्कतें आतीं हैं। इसलिए निर्धारित समय पर बायोमेट्रिक और ई-केवाईसी कराना आवश्यक हैं। अन्यथा की स्थिति में आधार कार्ड निलंबित हो जाता है।
ओमवीर सिंह, सीएससी मैनेजर, लखनऊइसे भी पढ़ें: UP Exit Polls 2024: यूपी में भाजपा की प्रचंड जीत, सपा-कांग्रेस को मिल रही इतनी सीटें; पढ़ें एग्जिट पोल के नतीजें
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