आगरा में चुनाव के लिए प्रशासन ने जारी की एडवायजरी, पार्टी कार्यालय में लगेंगे सिर्फ तीन झंडे, काफिले में बस 10 बाइक
पार्टी कार्यालय में लगेंगे सिर्फ तीन झंडे काफिले में दस बाइक चलेंगी। एडीएम सिटी न्यायालय में आगरा लोकसभा और डीएम न्यायालय में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के होंगे नामांकन। रोड शो सड़क की आधी से अधिक चौड़ाई को कवर नहीं करेगा। रोड शो में 10 वाहनों के बाद 100 मीटर का अंतराल होगा। लाउडस्पीकर का प्रयोग रात दस से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
जागरण संवाददाता, आगरा। आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त है। किसी भी दल के पार्टी कार्यालय में सिर्फ तीन झंडे ही लगेंगे। रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति के बाद काफिले में दस से अधिक बाइक नहीं होंगी।
12 से 19 अप्रैल के मध्य सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक नामांकन होंगे। आगरा लोकसभा सीट के नामांकन एडीएम सिटी न्यायालय और फतेहपुर सीकरी के डीएम न्यायालय में होंगे।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक
सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने बैठक की। डीएम ने कहा कि मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी के साथ कुल पांच सदस्य और निर्दलीय के साथ 11 ही कलक्ट्रेट में प्रवेश करेंगे। 100 मीटर पूर्व वाहनों को रोक दिया जाएगा।मतदाताओं को प्रलोभन देने का प्रयास नहीं किया जाएगा। न ही धर्म समुदाय आधार पर बयान जारी किया जाएगा। बिना अनुमत के सभा या फिर अन्य कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। सिंगल विंडो सिस्टम के सभी प्रकार की अनुमति एकीकृत कंट्रोल रूम से जारी होगी। सुविधा एप के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।ये भी पढ़ेंः Gorakhpur News: करोड़ों की हेराफेरी में आया नया मोड़, मुंबई से जुड़े जांच के तार, फर्जी खाता खोलकर करते थे बड़ा खेल
डीएम ने दिए ये निर्देश
डीएम ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नजर रखने के लिए तीन सचल दस्ता गठित किए गए हैं। अस्थायी पार्टी कार्यालय मतदान स्थल के 200 मीटर परिधि के बाहर स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।सीडीओ प्रतिभा सिंह, डीसीपी सिटी सूरज राय, एडीएम सिटी अनूप कुमार, एडीएम प्रशासन अजय कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट वेद सिंह मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद प्रतिनिधियों को तहसील सदर में बने ईवीएम-वीवीपैट के वेयरहाउस को भी दिखाया गया।
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