Agra News: 440 रुपये के लिए लड़ी लंबी लड़ाई, एसी का टिकट देकर रेल यात्री काे टीटी ने तृतीय श्रेणी में बैठाया, अब रेलवे देगा हर्जाना
Agra Latest News In Hindi आगरा के एक यात्री मुन्नालाल ने रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर किया था परिवाद। आयोग ने सेवा में कमी का मामला मानते हुए हर्जाना अदा करने के दिए आदेश। 440 रुपये के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब रेलवे हर्जाना देगा। जिसमें मानसिक पीड़ा का भी हर्जाना शामिल किया गया है।
By Jagran NewsEdited By: Abhishek SaxenaUpdated: Mon, 13 Nov 2023 09:21 AM (IST)
जागरण संवाददाता, आगरा। रेलवे ने यात्री को एसी कोच का टिकट दिया। ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो पता चला कि जिस कोच का टिकट है, ट्रेन में वह लगा ही नहीं है। टीटी ने यात्री को तृतीय श्रेणी कोच में बैठा दिया।
इस पर रेलवे के विरुद्ध उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में परिवाद दायर किया था। आयोग ने रेलवे को हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं।
मुन्नालाल ने परिवाद किया था दायर
कमला नगर डी-ब्लाक के रहने वाले मुन्नालाल अग्रवाल ने आयोग में परिवाद दायर किया था। इसमें डीआरएम नार्थ सेंटर रेलवे झांसी, स्टेशन मास्टर बांदा रेलवे स्टेशन और व्यवसायिक मैनेजर रिफंड कार्यालय नई दिल्ली, डीआरएम आगरा और टीटीई को पक्षकार बनाया था।ये भी पढ़ेंः Agra News: रिच स्टे होम गेस्ट हाउस में युवती से दरिंदगी; चार युवकों ने पहले पिलाई शराब फिर किया सामूहिक दुष्कर्म, रोते हुए बताई आपबीती
आयोग ने अपने आदेश में विपक्षीगण संयुक्त रूप से वादी के 440 रुपये और पांच हजार रुपये मानसिक पीड़ा और तीन हजार रुपये वाद व्यय के रूप में सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वाद दायर करने की तिथि से भुगतान करने की कहा।
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